राजनांदगाव : दिनांक 27.09.24 को प्रार्थी रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 27.09.2024 के करीबन 07ः30 बजे अपने दोस्त के साथ शंकरपुर मे किराना दुकान के पास खड़ा था कि उसी समय बाईक से सेवक एवं भैय्या नामक लड़के आकर तामेश को बुलाकर लाओ बोला, मै नही जा सकता कहने पर, दोनो लड़के मां बहन की अश्लील गाली गलौच कर अपने पास रखे चाकू निकाल कर जान से मारने की धमकी देकर चाकू से मुझे मारा जिससे मेरे दाहिने हाथ और कुल्हे के पास चोट आया है खुन निकल रहा है मारने के बाद दोनो लड़के भाग गये, कि रिपोर्ट पर धारा 296,115(2),351(2),3(5) भा.ना.सं. का अपराध दर्ज कर मामले की सूचना वरिष्ठ अधिकारियो को दिया गया। श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय श्री मोहित गर्ग के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राहूल देव शर्मा व नगर पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेन्द्र नायक के मार्गदर्शन में बदमाशो की पता तलाश मे लगातार क्षेत्र मे दबिश दी गई सतत् प्रयास से आरोपियो के शंकरपुर मे छिपने की पुख्ता सूचना पर घेराबंदी कर आरोपी 01. नितेश उर्फ भैय्या तुरकने पिता सेवक राम उम्र 23 साल, 02. सेवक कश्यप पिता स्व0 अशोक कश्यप उम्र 19 साल दोनो साकिनान शंकरपुर पुलिस चौकी चिखली जिला राजनांदगांव को पकड़ा गया आरोपियो से पुछताछ कर मुख्य आरोपी नितेश तुरकने उर्फ भैय्या का मेमोरेण्डम कथन लिया जिसमे घटना कारित करना स्वीकार किया और आरोपी घटना मे प्रयुक्त धारदार चाकू व मो.सा. सीजी 08 एएच 4020 को विधिवत जप्त किया गया। आरोपी द्वारा नियम विरूद्ध चाकू रखना पाये जाने से धारा 25 आर्म्स एक्ट जोड़ा गया। आरोपियो द्वारा गंभीर अपराध घटित करने पाये जाने से वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय पेष कर आदेषानुसार जेल दाखिल किया गया।
उपरोक्त कार्यवाही में उनि नरेश कुमार बंजारे, सउनि शत्रुहन टण्डन, इब्राहिम खान, प्र0आर0 अरूण कुमार नेताम, आर0 सिन्धु सिन्हा, देवेन्द्र ब्रम्हणकर, मिर्जा असलम बेग एवं चौकी चिखली स्टाफ का महत्वपूर्ण भूमिका एवं सराहनीय योगदान रहा है।
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