गोलू कैवर्त संभाग प्रमुख छत्तीसगढ़ बलौदाबाजार : आज दिनांक 01.10.2024 को दोपहर 01:00 से पुलिस कार्यालय सभा कक्ष बलौदाबाजार में आगामी नवरात्र पर्व में आपसी सौहार्द, कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिले के समस्त दुर्गा पंडाल अध्यक्ष एवं गरबा-डांडिया आयोजकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं उप पुलिस अधीक्षक यातायात द्वारा कहा गया कि नवरात्र पर्व के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसके लिए आप सभी का सहयोग एवं नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक है। धार्मिक आयोजन में किसी भी प्रकार के अभद्र, फूहड़ फिल्मी गानों एवं नृत्य का प्रदर्शन न किया जाए। सांथ ही माननीय उच्च न्यायालय, शासन प्रशासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के संबंध में बताया गया। नवरात्र पर्व एवं गरबा डांडिया कार्यक्रम शांतिपूर्ण संपन्न हो सके, इसके लिए समस्त दुर्गा पंडाल समिति एवं गरबा कार्यक्रम समिति के पदाधिकारियों से विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा कर निम्न स्पष्ट निर्देश दिए गए है:-
1. दुर्गा पंडाल किसी भी स्थिति में रोड बीच में नही लगावे, आने-जाने वाले लोगों को परेशानी ना हो एवं सामान्य यातायात में बाधा उत्पन्न ना हो।
2. पंडाल में लगे समस्त विद्युत कनेक्शनों की इलेक्ट्रिकल सेफ्टी या (PWD/O&M) से विधिवत जांच करा लेवे। किसी भी स्थिति में पंडाल के भीतर लाइटिंग के कारण करेंट रिसाव ना हो। अगर कोई दुर्घटना होती है, तो इसके लिये जवाबदारी संबंधित आयोजक की ही होगी।
3. प्रत्येक पंडाल में पर्याप्त संख्या में सिक्योरिटी गार्ड एवं वालिंटियर्स की व्यवस्था की जावे, जिससे आमजनता के वाहन सुनियोजित तरीके से पार्किंग की जा सके। इन सिक्योरिटी गार्ड एवं वालिंटियर्स की मीटिंग पंचमी से पूर्व संबंधित थाना/चौकी में ली जावेगी एवं आवश्यक निर्देश दिये जायेंगे।
4. प्रत्येक पंडाल में आगजनी से बचाव हेतु पर्याप्त संख्या में अग्निशामक यंत्र एवं पानी के टैंकर की व्यवस्था हो, ताकि किसी भी आगजनी से संभावित दुर्घटना को तत्काल रोका जा सके।
5. प्रत्येक पंडाल में CCTV इंस्टाल करे एवं उसकी सतत् मानिटरिंग की व्यवस्था रखें ताकि पंडाल में या आसपास किसी भी घटना को कोई अंजाम ना दे पावे।
6. दुर्गा पंडाल एवं गरबा-डांडिया कार्यक्रम में उपयोग किये जाने वाले ध्वनि विस्तारक यंत्रों के संबंध में दिनांक 11.09.2024 को विशेष सचिव छ.ग.शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन सही भावना के अनुरूप करना सुनिश्चित करें।
7. प्रत्येक पंडाल में रात्रि में पर्याप्त संख्या में आयोजकगण या समिति के सदस्य उपस्थित रहे ताकि पंडाल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
8. पंडाल में भूल-भुलैया, बडी, लंबी गुफाएं अक्सर भीड के समय दुर्घटना का कारण बनती है। इस तरह की झांकी बनाने से बचें।
9. प्रत्येक पंडाल अपने दुर्गा विसर्जन का कार्यक्रम एवं विसर्जन का रास्ता, विसर्जन कार्यक्रम के 03 दिन पूर्व संबंधित थाना/चौकी को उपलब्ध करावे एवं इस दौरान विशेष सचिव छ.ग.शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग महानदी भवन मंत्रालय रायपुर द्वारा जारी पत्र क्र. एफ-4-8/2019/32 दिनांक 11.09.2024 तथा पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 23 का छ एवं 34 में जारी निर्देशों का पालन करें।
10. तालाब के बीच में मूर्ति स्थापित ना करें, ऐसी स्थिति में गेाताखोर की पर्याप्त व्यवस्था रखें। अगर कोई दुर्घटना होती है, तो इसके लिये जवाबदारी संबंधित आयोजक की ही होगी।
11. गरबा-डांडिया कार्यक्रम आयोजन के दौरान किसी भी प्रकार से फुहडता भरे गाने, संगीत अथवा नृत्य आदि का आयोजन कदापि ना करें।
12. गरबा-डांडिया कार्यक्रम आयोजन के दौरान कार्यक्रम स्थल में आवश्यक स्थानों में CCTV कैमेरा लगावे तथा पर्याप्त संख्या में सिक्युरिटी गार्ड की व्यवस्था करें।
13. गरबा-डांडिया कार्यक्रम आयोजन में आयोजक समिति द्वारा प्रतिभागियों, समिति के सदस्यों, आमंत्रित व्यक्तियों को विधिवत परिचय/पास जारी किया जावे, ताकि किसी भी बाहरी व्यक्ति या उपद्रवी तत्व के कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना ना हो।
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