चौराहे पर गाड़ी अड़ाकर केक काटना महंगा पड़ा

चौराहे पर गाड़ी अड़ाकर केक काटना महंगा पड़ा

राजनांदगांव :  शहर के व्यस्ततम मानव मंदिर चौक में देर रात को गाड़ी खड़ी कर केक काटना कुछ लोगों को महंगा पड़ गया। पुलिस ने उनके खिलाफ केस बना दिया है। वहीं दूसरी ओर एक नाबालिक मोटरसाइकिल चलाते समय पुलिस की सपड़ में आ गया। जिसके खिलाफ मोटर यान अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई हैं।पुलिस सूत्रों के अनुसार पुलिस अधीक्षक श्री मोहित गर्ग के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राहुल देव शर्मा तथा नगर पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेन्द्र नायक के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी निरीक्षक एमन साहू के नेतृृत्व मे थाना कोतवाली पुलिस द्वारा शारदीय नवरात्रि पर्व के दौरान शहर में शांति व्यवस्था बनाये रखने असामाजिक तत्वों एवं यातायात नियमों को उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत आज 05 अक्टूबर 2024 को थानें सूचना प्राप्त हुई। कि तुलसीपुर रेल्वे फाटक के पास जन्मदिन पार्टी मनाने की बात को लेकर कुछ लोग वाद विवाद झगड़ा हो रहे है। कि सूचना पर तत्काल थाने से पुलिस स्टाॅफ पहुंचकर समझाने का प्रयास किया गया।  जो अनावेदक लावेश गुड़ाम पिता स्व0 विनोद गेड़ाम उम्र 21 वर्ष साकिन रविदास नगर वार्ड नं. 03 मोतीपुर ओ0पी0 चिखली थाना कोतवाली, आरसील मेश्राम पिता रवि मेश्राम उम्र 19 वर्ष साकिन फुलवारी पारा चंदन नगर वार्ड नं. 02 मोतीपुर ओ0पी0 चिखली थाना कोतवाली द्वारा पुलिस को देखकर काफी उत्तेजित होकर मारने पीटने पर उतारू हो गये। जिससे शांति व्यवस्था भंग होने की स्थिति निर्मित होने पर धारा 170 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत गिरफ्तार कर धारा 126, 135 (3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत प्रतिबंधक कार्यवाही कर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया।

जेल वारंट जारी होने पर जिला जेल दाखिल किया गया। इसी तरह शहर के भीड़भाड़ वाले मार्ग पर मोटर सायकल के स्वामी अनावेदक कुमार चतुर्वेदी पिता उदराज चतुर्वेदी उम्र 40 वर्ष साकिन सूर्या नगर रिंग रोड़ थाना छावनी भिलाई जिला दुर्ग द्वारा अपने मोटर सायकल को नाबालिंग को चलाने देकर मोटरयान अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करना पाये जाने से अनावेदक को धारा 3/181, 4/181, 5/180 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्यवाही किया गया। देररात्रि मानव मंदिर चौक में नो पार्किंग पर मोटर कार लगाकर रास्ता जाम कर केक काटने वाले व्यक्ति पर , यातायात नियमों का उल्लंघन करने   के संबंध में मोटर व्हीकल अधिनियम की धारा  117 /177, 119/ 177  के तहत कार्यवाही की गई है। आगे भी असमाजिक तत्वों एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार कार्यवाही जारी रहेगी। उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक एमन साहू, सहायक उप निरीक्षक इसराफील खान,  प्र0आर0 शम्भूनाथ द्विवेदी एवं थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।

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