राजनांदगांव : पुलिस चौकी सुरगी थाना बसंतपुर के अप.क्र. 363/2024 धारा 281, 125 (ए) (बी), 106 BNS के मामले में विवेचना दौरान घटना कारित प्रयुक्त वाहन आनंद ट्रेवल्स के बस क्रमांक CG-07, E-0980 को खराब स्थिति में जप्त किया गया था, बस संचालक द्वारा बस को चलने योग्य नहीं होने बताए जाने से बस संचालक को सुरक्षार्थनामा में देकर माननीय न्यायालय से सुपुर्दनामा करवा लेने का हिदायत देकर सुरक्षा रखवाया गया था, जो कि उक्त बस को बिना माननीय न्यायालय से सुपुर्दनामा में लिए अपनी मर्जी से राजनांदगांव बालोद रोड में चलवा रहा था, जिसकी सूचना मिलने पर तत्काल श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय श्री मोहित गर्ग के दिशा निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री राहुल देव शर्मा एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेंद्र नायक के मार्गदर्शन में आज दिनांक 09.10.2024 को चौकी प्रभारी उनि. वीरेंद्र मनहर के नेतृत्व में चौकी सुरगी पुलिस के द्वारा ग्राम हल्दी बाजार चौक में उक्त बस रुकवाकर पुलिस चौकी सुरगी लाया गया, बस को खड़ी करने के बाद चालक एवं परिचालक द्वारा अपने मालिक का धोंस देकर पुलिस वालों के साथ वाद विवाद करने लगे, अनावेदकगण के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक धारा 170-126, 135(3) BNSS के तहत कार्यवाही कर माननीय तहसील न्यायालय राज. पेश किया गया!
नाम अनावेदक-
1. चालक- देवेंद्र सिंग राजपूत पिता बिसौहा सिंग राजपूत उम्र 45 वर्ष, निवासी गौरीनगर, चर्च के पास राज., पुलिस चौकी चिखली थाना कोतवाली जिला राजनांदगांव
2. परिचालक- सगीर अहमद खान पिता निसार अहमद खान उम्र 55 वर्ष, निवासी गौरीनगर, गुरुनगर राज. पुलिस चौकी चिखली थाना कोतवाली जिला राजनांदगांव
उक्त कार्यवाही में चौकी प्रभारी उनि. वीरेंद्र मनहर, सउनि. हरीश टेम्भुरकर, प्र.आर. 726 शिशुपाल भालाधरे, आर. 482 डोमेन्द्र देशमुख एवं आर. 428 वेदप्रकाश रत्नाकर की भूमिका सराहनीय रहा।
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