नई दिल्ली: कोयला घोटाला मामले में दोषी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मधु कोड़ा की दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। उन्हें निचली अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई है। वे इस सजा पर रोक लगाने की मांग कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अब वे विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
मधु कोड़ा ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई तीन साल की सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी। कोड़ा ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। मधु कोड़ा झारखंड विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने भी उनकी याचिका यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि याचिकाकर्ता केवल इस आधार पर फैसले पर रोक लगाना चाहता है कि वह चुनाव लड़ सके, जो उचित नहीं हैं।
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