डॉ. पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी स्कूल में हुआ विधिक सेवा दिवस का आयोजन

डॉ. पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी स्कूल में हुआ विधिक सेवा दिवस का आयोजन

राजनांदगांव : स्थानीय विद्यालय डॉ. पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी शासकीय हिंदी मीडियम उच्चतर माध्यमिक स्कूल खैरागढ़  के विज्ञान भवन में शनिवार को विधिक सेवा दिवस के अवसर पर सुषमा सावंत अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार, राजनंदगांव, के निर्देशानुसार  विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया.   कार्यक्रम का उद्घाटन डीजे चन्द्र कुमार कश्यप, जेएमएफसी गुरु प्रसाद देवांगन एवं विद्यालय प्राचार्य रोशन लाल वर्मा द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया. जहां डीजे चन्द्र कुमार कश्यप द्वारा उपस्थित छात्र- छात्राओं व शाला के समस्त शिक्षकों को सम्बोधित करते हुए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराते हुए बताया गया कि समाज के पिछड़े एवं वंचित वर्ग को सुलभ एवं उत्तम न्याय प्रदान कराने में विधिक सेवा प्राधिकरण की अहम भूमिका होती है जो तालुका न्यायालय से लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक सेवा प्रदान करती है।

आपको बता दें कि इस अधिनियम के माध्यम से पिछड़े हुए वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, विकलांग व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है. अधिनियम के कारण किसी भी प्राकर से किसी विकलांग या आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं रखा जा सकता है. न्याय प्राप्त करने का जिनता अधिकार एक अमीर व्यक्ति या किसी समान्य वर्ग के व्यक्ति को है उतना ही अधिकार एक आम व्यक्ति को है. न्याय प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार का भेद-भाव नहीं है, सभी को उसके समान अवसर दिए जाना इस अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया गया है.

इसके अतिरिक्त उनके द्वारा उपस्थित बच्चों को मोबाईल के माध्यम से होने वाले अपराध के संबंध में आई.टी. एक्ट 2000 के प्रावधानों की जानकारी के साथ-साथ लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम ,पॉक्सो एक्ट की जानकारी उपलब्ध करायी गई एवं  बच्चों को गुड टच बैड टच की जानकारी भी उनके द्वारा उपलब्ध करायी गई।जुडिशल मजिस्ट्रेट गुरु प्रसाद देवांगन द्वारा बच्चों को संबोधित करते हुए संविधान निर्माण मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य संबंधी विस्तृत जानकारी प्रदान करते हुए कैरियर गाइडेंस भी दिया गया। आगे थाना प्रभारी यातायात थाना खैरागढ़ शक्ति सिंह ने मोटरयान अधिनियम के संबंध में कहा कि गाड़ी चलाने के लिए आपके पास आवश्यक दस्तावेजों में  इंश्योरेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, हेलमेट, फिटनेस सर्टिफिकेट आदि आवश्यक है साथ ही जो गाड़ी आप चला रहे हैं इस गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है।

आगे पैरालीगल वालंटियर गोलूदास साहू ने साइबर अपराध के अंतर्गत होने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं डिजिटल अरेस्ट के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्रदान की ।कार्यक्रम का संचालन पीएलवी गोलूदास साहू और आभार प्राचार्य रोशन लाल वर्मा द्वारा किया गया। इस अवसर पर शिक्षक गण अनुराग सिंह, किरण सिंह, सुनील गुनी, हेमलाल कौशिक, शालिनी सिंह, आशीष मिश्रा एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे ।

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