छुईखदान : अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव सुषमा सावंत के मार्गदर्शन में एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजनांदगांव हेमंत रात्रे के नेतृत्व में तालुक विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी छुईखदान श्री व्यास के द्वारा श्यामपुर मे उपस्थित ग्रामीणों को राष्ट्रीय विधिक सेवा के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना है तथा भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को कानूनी सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है एवं संगठित और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए विधिक सेवा योजना 2015 के अंतर्गत राज्य सरकार तथा जिला प्रशासन की व्यवस्था का इस्तेमाल सभी वर्गों के असंगठित कामगारों की पहचान करना व उन्हें पंजीकृत करना तथा सभी सरकारी योजनाओं के लाभों को योग्य लाभार्थियों तक पहुंचाना है।
पीएलव्ही सनील कुमार ने उपस्थित लोगों को आगामी नेशनल लोक अदालत के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया है कि आगामी नेशनल लोक अदालत दिनांक 14 दिसंबर 2024 को आयोजन किया जाएगा, जिसमें राजीनामा योगय के मामले को आपसी राजीनामा तथा भाईचारा से अपने प्रकरण का जल्द से जल्द निराकरण कर सकते हैं, जिसमें ना किसी की जीत और ना किसी के हर होती हैं। किसी भी व्यक्ति को निःशुल्क कानूनी सालहा लेनी है, तो नालसा की हेल्पलाइन नंबर 15100 में फोन करके जानकारी ले सकते हैं तथा निःशुल्क विधिक सहायता के पंपलेट वितरण किया गया।
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