प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई,दिल्ली सरकार को लगाई फटकार, पूछा- GRAP लागू करने में देरी क्यों?

प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई,दिल्ली सरकार को लगाई फटकार, पूछा- GRAP लागू करने में देरी क्यों?

दिल्ली में वायु प्रदूषण खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। दिल्ली-एनसीआर में बढ़ रहे वायु प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार पर सवाल उठाया। शीर्ष कोर्ट ने पूछा कि GRAP पहले लागू क्यों नहीं किया गया? एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) लेवल 300 से ऊपर होते ही GRAP- 3 लागू क्यों नहीं किया गया? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि 13 नवंबर को AQI 401 पार कर गया था, लेकिन तीन दिनों के बाद GRAP- 3 क्यों लागू किया गया?

जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच सुनवाई की। 14 नवंबर को एमाइकस ने दिल्ली में खतरनाक होते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग करते हुए कहा था कि आज हम गंभीर स्थिति में हैं। सरकार ने अभी तक कोई ठोस उपाय नहीं किया है। हमें दिल्ली को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर नहीं बनने देना चाहिए। पिछली सुनवाई में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को फटकार लगाते हुए कहा था कि प्रदूषण से जुड़े मामले में जब तक कठोर फैसला नहीं लिया जाएगा, कुछ नहीं होने वाला।

दिल्ली में आज से ग्रैप- 4 लागू

बता दें कि दिल्ली में वायु प्रदूषण खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। सोमवार को AQI 481 दर्ज किया गया। इसे देखते हुए दिल्ली में आज से GRAP-4 लागू कर दिया गया है। रविवार को AQI 450 तक पहुंचने के बाद GRAP 4 लागू करने का फैसला किया गया, लेकिन आज सुबह स्थिति और बिगड़ गई और द्वारका व नजफगढ़ समेत कई जगहों पर AQI 500 और उसके करीब दर्ज किया गया। एनसीआर का हाल भी कुछ ऐसा ही हैं। नोएडा में AQI 384, गाजियाबाद में 400, गुरुग्राम में 446 और फरीदाबाद में 336 दर्ज किया गया। दिल्ली में 9वीं तक के स्कूलों में ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो वहीं कर्मचारियों के वर्क फ्रॉम होम को लेकर सरकार फैसला ले सकती है।









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