मोहला : थाना अंबागढ़ चौकी के चौकी पाटन खास क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बंजारी चौक के पास से अवैध पशु तस्करी कर रहे आरोपी प्रणय पिता राजेंद्र बल्ले, उम्र-21 साल, साकिन-बेलगांव, थाना-ब्रह्मपुरी, जिला-चंद्रपुर (महाराष्ट्र), चंद्रशेखर पिता हरिदास पिलायर, उम्र-25 वर्ष, साकिन-बेलगांव, थाना-ब्रह्मपुरी, जिला-चंद्रपुर (महाराष्ट्र) को रंगे हाथ पकड कर उनके खिलाफ धारा 4, 6, 10 छग कृषक पशु परीरक्षण अधि. 2004, धारा 11 घ पशु क्रूरता अधि. 1960 अधिनियम के तहत कार्यवाही किया गया।
आरोपियो के कब्जे से 1 नग गाय, 3 नग बछिया कीमती करीबन 24000 रूपये एवं एक बोलेरो पीकअप वाहन क्रमांक एमएच 49-वीजेड 0398 कीमती करीबन 24000 रूपये कुल कीमती 4,24000 रूपये को जप्त किया गया।
पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह के निर्देशन में व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मंयक गुर्जर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पीतांबर पटेल व पुलिस अनुविभागीय अधिकारी अं. चौकी ताजेश्वर दीवान के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक सुरेंद्र कुमार नेताम के नेतृत्व में दिनांक 17.11.2024 को जरिये मुखबीर से सूचना मिला कि एक सफेद रंग के बोलोरो पिकअप से बिना चारा-पानी के ठंूस-ठूंस कर भरकर जानवर ले जा रहा है। सूचना पर स्वतंत्र गवाह को साथ लेकर बंजारी चौक बोरी रोड के पास आने-जाने वाले वाहनों को चेकिंग कार्यवाही किया। चेकिंग के दौरान वासडी तरफ से आते बोलेरो पीकअप वाहन को चेक करने पर अवैध रूप से पशु तस्करी करते पाये जाने पर गवाहों के समक्ष वैधानिक कार्यवाही कर देहाती नालसी 0/2024 धारा 4, 6, 10 छग कृषक पशु परिरक्षण अधि. 2004, धारा 11 घ पशु क्रूरता अधि. 1960 की धारा कायम कर आरोपी एवं जप्त वाहन मवेशी, गवाहों को साथ लेकर वापस आया। नबंरी अपराध पंजीबद्ध किया। आरोपियों के कब्जे से 1 नग गाय, 3 नग बछिया कीमती करीबन 24000 रूपये एवं एक बोलेरो पीकअप वाहन कीमती करीबन 400000 रूपये कुल कीमती 424000रूपये को जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया। आरोपी के विरूद्व अपराध क्रमांक 236/2024 धारा 4, 6, 10 छग कृषक पशु परिरक्षण अधि. 2004, धारा 11घ पशु क्रूरता अधि 1960 कायम कर विवेचना में लिया गया।
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