खैरागढ़ : सिविल अस्पताल से मेमो प्राप्त होने पर जांच दौरान प्रार्थी त्रिभुवन धुर्वे पिता सगुन उम्र 37 वर्ष निवासी दाउचौरा खैरागढ़ ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि आज दिनांक 19/11/2024 को मुकेश श्रीवास ने बच्चे को मारपीट करने की पुरानी बात को लेकर सुबह लगभग 09.45 बजे आमनेर नदी के पास इतवारी बाजार पास माँ बहन की गंदी गंदी गाली देकर हाथ मुक्का से मारपीट कर जान से मारने की नियत से अपने पास रखे धारदार कैची से सिर में कई बार प्राण घातक वार कर मारपीट किया है जान से खत्म करने की धमकी दिया है मारपीट से सिर में गंभीर चोट लगा है व शरीर मे अन्य जगह चोटे आई है कि रिर्पोट पर थाना खैरागढ़ में अपराध क्रमांक 471/2024 धारा 296, 351(3) ,109 बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया हालात वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया जिसके संबंध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल (भा.पु.से.) जिला केसीजी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री नितेश कुमार गौतम (रा.पु.से.) एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी खैरागढ़ श्री लालचंद मोहले (रा.पु.से.) के द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए विवेचना हेतु महत्तवपूर्ण दिशा निर्देश देकर त्वरित कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार करने निर्देश दिया गया जिस पर वरिष्ठ अधिकारी के मार्गदर्शन में निरीक्षक जितेन्द्र बंजारे थाना प्रभारी खैरागढ़ के नेतृत्व में टीम बनाकर आवश्यक विवेचना कार्यवाही करते हुए आरोपी मुकेश श्रीवास पिता जगदेव श्रीवास उम्र 45 वर्ष निवासी दाउचौरा खैरागढ़ थाना खैरागढ़ जिला केसीजी को हिरासत में लेकर घटना के बारे में पूछताछ किया गया आरोपी ने बच्चे को मारपीट करने की बात को लेकर त्रिभुवन धुर्वे को अश्लील गाली देकर जान सहित खत्म करने की नियत से लोहे के धारदार कैची से सिर में कई बार मारकर गंभीर चोट पहुचाना अपना जुर्म स्वीकार किया पश्चात आरोपी से मेमोरेंडम कथन अनुसार घटना में प्रयुक्त लोहे के धारदार कैची को जप्त किया गया है आरोपी मुकेश श्रीवास के विरुद्ध अपराध साक्ष्य पाए जाने से घटना के 06 घंटे के भीतर आज दिनांक 19/11/2024 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया ।सम्पूर्ण कार्यवाही में उप निरीक्षक बिलकिश बेगम, सउनि नंद कुमार साहू , आर. विष्णु सिंह , आर. चंद्रकांत वर्मा, आर. शैलेन्द्र पटेल, आर.अनिल मेरावी की महत्तवपूर्ण भुमिका रही ।
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