हत्या करने की नियत से हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार

हत्या करने की नियत से हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार

राजनांदगांव:   प्रकरण सदर में प्रार्थी रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 28.11.2024 को प्रार्थी का पिता दयाराम साहू गांव के मजदुर अगरदास साहू को साथ मे पेड़ काटने के लिए दिखाने तेलहाखार ले गया था एक दिन पहले भी पेड़ काटने गया था जिसमे से एक पेड़ छुट गया था उसी को दिखाने काटने मजदुरी की बात पर विवाद हो गया था विवाद होने से आहत दयाराम साहू से झगड़ा विवाद कर अश्लील गाली गलौच कर जान से मारने की नियत से अपने पास रखे टंगिया से सिर, दाहिने गाल, कान के नीचे प्राणघातक वारकर घायल कर दिया कि रिपोर्ट पर धारा 296,109(1) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए दुरभाष के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियो को सूचना दिया गया पुलिस अधीक्षक  मोहित गर्ग के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहूल देव शर्मा व नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक के मार्गदर्शन में चौकी चिखली पुलिस की टीम गठित कर आरोपी की पता साजी हेतु तत्काल ग्राम भाठागांव रवाना किया गया पतासाजी कर विश्वस्त मुखबीर कि सूचना पर आरोपी को गांव के बाहरी खार मे छीपे होने की प्राप्त होने पर तत्काल दबीश देकर आरोपी को खार मे घेराबंदी कर पकडा गया, कड़ाई से पुछताछ करने पर आरोपी अगरदास साहू पिता पुनुदास साहू उम्र 50 साल साकिन भाठागांव पुलिस चौकी चिखली द्वारा अपराध करना स्वीकार किया और घटना में प्रयुक्त लोहे की टंगिया को जप्त कराया बाद आरोपी को विधिवत गिरफतार कर माननीय न्यायालय पेश कर आदेशानुसार जेल दाखिल किया गया। उक्त कार्यवाही में चौकी प्रभारी चिखली उप निरीक्षक नरेश कुमार बंजारे, सउनि शत्रुहन टण्डन, म.प्र.आर. वंदना पटले, प्र.आर. अरविंद साहू, समारूराम सर्पा, आर0 सुनील बैरागी, मिर्जा असलम, देवेन्द्र ब्रम्हणकर का महत्वपूर्ण भूमिका व सराहनीय योगदान रहा है।






You can share this post!


Click the button below to join us / हमसे जुड़ने के लिए नीचें दिए लिंक को क्लीक करे


Related News



Comments

  • No Comments...

Leave Comments