खैरागढ़-छुईखदान-गंडई : दिनांक 15.02.2024 को थाना क्षेत्र के प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी नाबालिक भांजी को कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया है कि रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध धारा 363 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया था पुलिस अधीक्षक खैरागढ़-छुईखदान-गंडण्ई श्री त्रिलोक बंसल , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश कुमार गौतम के निर्देशन पर पुलिस अनुविभागीय अधिकारी लालचंद मोहले के दिशा निर्देश में थाना प्रभारी उप निरीक्षक मोरज ध्वज देशमुख के नेतृत्व में थाना गातापार द्वारा अपहृत बालिका के पता तलास हेतु मुखबिर लगाकर लगातार अथक प्रयास कर प्राप्त सूचना के आधार पर टीम तैयार कर पता तलाश किया जिसका लोकेशन पिथमपुरा जिला धार भेजा गया टीम के द्वारा उत्कृष्ट पुलिसिंग करते हुये दिनांक 27.11.2024 को अपहरणकर्ता आरोपी अमन झारिया के कब्जे से अपहृता को बरामद किया गया नियमानुसार पूछताछ पर अपहृत नाबालिक बालिका के साथ आरोपी द्वारा शादी का प्रलोभन देकर अपहरण कर पिथमपुरा जिला धार राज्य मध्यप्रदेश ले जाकर उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाये जाने स्वीकार करने पर प्रकरण में धारा 366 (क), 376, (2)(ढ), 376 (3) भादवि, 4, 6 पाक्सो एक्ट जोडा गया एवं आरोपी को ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक मोरज ध्वज देशमुख, सउनि रोहित रजक, प्र0 आर0 793 तेजान सिंह ध्रुव, आर0 क्र0 1595 आशीष चंद्रवंशी, म0 आर0 क्र0 955 मनभा मार्को, एवं सायबर सेल सउनि टैलेश सिंह, आर0 सत्यानाराण साहू, आर0 जयपाल का सराहनीय भूमिका रहा।
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