राज्य सरकार ने नगरीय निकाय चुनाव में आरक्षण पर अध्यादेश किया जारी

राज्य सरकार ने नगरीय निकाय चुनाव में आरक्षण पर अध्यादेश किया जारी

रायपुर :  राज्य सरकार ने नगरीय निकाय चुनाव में वार्डों के आरक्षण के लिए अध्‍यादेश जारी कर दिया है। इसमें आरक्षण की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दी गई है। लेकिन जहां एससी- एसटी की आबादी 50 प्रतिशत या उससे अधिक है। वहीं ओबीसी वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। 

छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) को अग्रतर संशोधित करने हेतु अध्यादेश। भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया। यतः राज्य विधान मंडल सत्र में नहीं है और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तत्काल कार्रवाई करें। अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते है।

 

IMG-7715
IMG-7716
IMG-7717
IMG-7718
IMG-7719
IMG-7720
IMG-7721
IMG-7722
IMG-7723

 

 






You can share this post!


Click the button below to join us / हमसे जुड़ने के लिए नीचें दिए लिंक को क्लीक करे


Related News



Comments

  • No Comments...

Leave Comments