रायपुर : जीएसटी रिटर्न मासिक एवं त्रैमासिक के साथ ही एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। इस तारीख तक एनुअल रिटर्न फाइल नहीं हुआ, तो 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना होगा।
अगर आपका वार्षिक टर्नओवर 20 करोड़ से कम है और पांच करोड़ से अधिक है, तो यह जुर्माना 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से लगेगा। टर्नओवर पांच करोड़ तक है, तो जुर्माना 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से लगेगा।
विवाद से विश्वास स्कीम 2.0 का फायदा भी 31 दिसंबर तक
अपने अकाउंटेंट से कंफर्म कर ले
प्रत्येक करदाता को चाहिए कि अपने अकाउंटेंट से कंफर्म कर लें कि उनका एनुअल रिटर्न फाइल हुआ है या नहीं अन्यथा समय पर रिटर्न फाइल करने का प्रयास करें।
– सीए चेतन तारवानी,
पूर्व अध्यक्ष, आयकर बार एसोसिएशन
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