नई दिल्ली: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की ओर से हाल ही में हायर एजुकेशन इंस्ट्टीयूट्स में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति, प्रमोशन के साथ-साथ कुलपति की नियुक्ति के नियमों के संबंध में नई गाइडलाइंस की जानकारी दी गई है। इसके तहत, वीसी की तैनाती को लेकर बड़े बदलाव को देखने को मिले हैं, जिसमें कहा गया है कि, अब इस पद पर भर्ती के लिए दस साल का टीचिंग एक्सपीरियंस अनिवार्य नहीं होगा। इसके साथ ही, संबंधित फील्ड के ऐसे एक्सपर्ट, जो सीनियल लेवल पर 10 साल से ज्यादा का कार्यनुभव हो और उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा वे इस पद के लिए योग्य होंगे।
Vice Chancellor Appointment: क्या है यूजीसी रेगुलेशंस 2010 और 2025
यूजीसी रेगुलेशंस 2010 के मुताबिक, कुलपति की नियुक्ति के लिए पहले तीन से पांच लोंगों का एक पैनल बनाया जाता था, जो इस पद के नाम पर अंतिम मुहर लगाता था। वहीं, 2025 रेगुलेशंस के मुताबिक, पहले देश भर के समाचार पत्रों में इस संबंध में विज्ञापन दिया जाएगा। इसके साथ ही, सर्च कम सेलेक्शन कमेटी सर्च प्रक्रिया के जरिए भी नए वीसी की भर्ती कर सकती है।
Vice Chancellor Appointment:कुलपति नियुक्ति के नियम पर उठे सवाल
कुलपति नियुक्ति के नए नियमों पर विपक्षी दलों ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे नेने कहा है कि यूजीसी 2025 विनियम गैर शैक्षणिक लोगों को इस पद पर रहने का मौका देता है। हालांकि, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है।
क्या है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को लेकर नए नियम
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करते हुए हाल ही में सहायक प्रोफेसर के पद पर भर्ती और प्रमोशन लेकर जारी हुए नियमों के तहत कहा गया है कि, 55 प्रतिशत अंकों के साथ मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग (एमई) और मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी (एमटेक) में पीजी डिग्री वाले लोगों को सीधे सहायक प्रोफेसर के पद पर आवेदन करने की अनुमति मिल जाएगी। इसके लिए उन्हें नेट क्वालिफाई होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा, अभ्यर्थियों को विषयों के संबंध में भी छूट की घोषणा की गई थी। इसके अनुसार, अगर अभ्यर्थी ने किसी भी सब्जेक्ट से यूजी या पीजी किया हो लेकिन वे पीएडी या नेट के सब्जेक्ट से इस पद पर भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, पहले सब्जेक्ट को लेकर कैंडिडेट्स को यह छूट नहीं दी गई थी।
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