लैंड करप्शन केस में पूर्व पीएम इमरान खान को 14 साल की सजा

लैंड करप्शन केस में पूर्व पीएम इमरान खान को 14 साल की सजा

इस्लामाबाद: पाकिस्तानी की एक कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लैंड करप्शन केस में 14 साल की सजा सुनाई है। यह मामला अल-कादिर ट्रस्ट के 190 मिलियन पाउंड के भ्रष्टाचार से जुड़ा है। इमरान की पत्नी बुशरा को भी 7 साल की सजा सुनाई गई है।

फैसला एंटी करप्शन कोर्ट के जज नासिर जावेद राणा ने सुनाया। इसके लिए आदिला जेल के अंदर ही एक अस्थायी कोर्ट बनाई गई थी। कोर्ट ने इमरान खान पर 10 लाख और उनकी पत्नी बुशरा पर 5 लाख का फाइन भी लगाया।

जेल में बनाई गई थी कोर्ट

सजा के एलान के वक्त जेल के अंदर और बाहर काफी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। नेशनल अकाउंटिबिलिटी ब्यूरो ने दिसंबर 2023 में इमरान खान, उनकी पत्नी बुशरा और 5 अन्य लोगों के खिलाफ केस दायर किया था।

उन पर राष्ट्रीय खजाने को 190 मिलियन पाउंड का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा था। हालांकि अन्य आरोपियों के देश के बाहर होने के कारण इमरान और उनकी पत्नी पर ही मुकदमा चलाया गया। इमरान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ ने इस फैसले का विरोध किया है।

कई बार टला फैसला

इस मामले में फैसला 23 दिसंबर को ही आ जाना था। लेकिन 6 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश के चलते फैसला टाल दिया गया। इसके बाद जज नासिर जावेद राणा छुट्टी पर चले गए, जिस कारण 6 जनवरी की तारीख को आगे बढ़ाकर 13 जनवरी कर दिया। लेकिन अब जाकर अदालत ने फैसला सुनाया है।

इमरान खान को अगस्त 2023 में ही कई मामलों में आरोपी बनाकर जेल में डाल दिया गया था। इनमें से कुछ में उन्हें बरी कर दिया गया, लेकिन तोशकाना समेत कई मामलों में सुनवाई चल रही थी। हालांकि इमरान खान और उनकी पार्टी इन आरोपों को हमेशा राजनीति से प्रेरित बताते रहे हैं।








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