बेमेतरा जिले मे निकाय चुनाव के दौरान शराब बिक्री पर प्रतिबंध, शुष्क अवधि घोषित

बेमेतरा जिले मे निकाय चुनाव के दौरान शराब बिक्री पर प्रतिबंध, शुष्क अवधि घोषित

बेमेतरा टेकेश्वर दुबे 09 फरवरी 2024:- छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत आगामी नगरपालिकाओं के आम निर्वाचन 2025 के अवसर पर मदिरा विक्रय पर प्रतिबंध लागू किया जाएगा। इस संबंध में छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रणबीर शर्मा ने जिले में कुछ मदिरा दुकानों पर प्रतिबंध लागू करने का आदेश जारी किया है। निर्देशों के अनुसार, बेमेतरा जिले में 11 फरवरी 2025 को मतदान के दिन और उससे पहले 09 फरवरी 2025 की शाम 5:00 बजे से लेकर मतदान की समाप्ति तक सभी देशी और विदेशी मदिरा दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, मतगणना के दिन, 15 फरवरी 2025, को भी मतगणना समाप्ति तक मदिरा विक्रय पर पूर्ण रूप से रोक रहेगी। हालांकि, जिले की कम्पोजिट मदिरा दुकान टेमरी और मारो को इस आदेश से छूट दी गई है।

इस आदेश के तहत जिन मदिरा दुकानों पर प्रतिबंध रहेगा, वे इस प्रकार हैं | देशी और विदेशी मदिरा दुकानों मे बेमेतरा (कोबिया), साजा, थानखम्हरिया, बेरला, नवागढ़। कम्पोजिट मदिरा दुकानें दाढ़ी, देवकर, पिकरीपारा, परपोड़ी। अन्य मदिरा दुकानें सी.एस.-2 (घघ), एफ.एल.-1 (घघ), कम्पोजिट मदिरा दुकानें सी.एस.-2 (घघ-कम्पोजिट), और संबंधित अहाते। उक्त "शुष्क अवधि/शुष्क दिवस" के दौरान मदिरा का विक्रय, वितरण एवं संव्यवहार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।






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