पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की बढ़ी मुश्किलें,मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाने की राष्ट्रपति ने दी मंजूरी

पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की बढ़ी मुश्किलें,मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाने की राष्ट्रपति ने दी मंजूरी

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसकी अनुमति दे दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रवर्तन निदेशालय की जांच के आधार पर यह मांग की थी। सत्येंद्र जैन पर आरोप है कि उन्होंने हवाला के जरिए अवैध धन प्राप्त किया। मई 2022 में उन्हें गिरफ्तार किया गया था, फिलहाल वह जमानत पर हैं। सीबीआई ने 2017 में उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला भी दर्ज किया था।

सत्येंद्र जैन पर चलेगा मनी लॉन्ड्रिंग का केस

आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को ही सत्येंद्र जैन के खिलाफ अदालत में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 218 के तहत मामला चलाने के लिए राष्ट्रपति से मंजूरी मांगी थी। जानकारी के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय से प्राप्त सामग्री के आधार पर सत्येंद्र जैन के विरुद्ध इस मामले में अभियोजन चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य पाए गए हैं।

AAP नेता से जुड़ा क्या है पूरा मामला

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। यह मामला हवाला कारोबार से जुड़ा है। सत्येंद्र जैन को मई 2022 में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। उस समय उनके पास स्वास्थ्य, बिजली समेत कई विभागों की जिम्मेदारी थी। जैन फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। ED ने उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। जैन पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी कंपनियों के जरिए हवाला से करोड़ों रुपये हासिल किए।

सत्येंद्र जैन के केस में अब तक क्या-क्या हुआ

सत्येंद्र जैन को 30 मई 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। सत्येंद्र जैन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने 2015-2016 में फर्जी कंपनियों के जरिए कथित तौर पर 16.39 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की थी। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। 18 अक्टूबर को दिल्ली की एक अदालत ने सत्येंद्र जैन को जमानत दे दी थी। अदालत ने उन्हें जमानत देते हुए ‘ट्रायल में देरी’ और ‘लंबे समय से कैद’ में होने का जिक्र किया था।

दिल्ली चुनाव में जैन ने की थी दावेदारी

हालांकि, उस समय ईडी ने कोर्ट में सत्येंद्र जैन की जमानत का विरोध किया था। ईडी ने कहा कि अगर उन्हें जमानत दी गई, तो वह मामले से संबंधित गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। इससे पहले 26 मई 2023 को सत्येंद्र जैन को मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत दी गई थी, क्योंकि उनकी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ था। सत्येंद्र जैन हाल ही में सम्पन्न हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी उतरे थे।

शकूरबस्ती सीट पर बीजेपी कैंडिडेट ने दी शिकस्त

आम आदमी पार्टी ने उन्हें शकूर बस्ती सीट से चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन उन्हें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी करनैल सिंह से हार का सामना करना पड़ा था। चुनाव आयोग के मुताबिक, करनैल सिंह को कुल 56,869 वोट मिले, जबकि सत्येंद्र जैन 35,871 वोटों पर सिमट गए। वहीं, कांग्रेस उम्मीदवार सतीश कुमार लूथरा को सिर्फ 5,784 वोट मिले थे।






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