राजनांदगांव : सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने सख्ती बरतते हुये नगर निगम की टीम अभियान चलाकर प्रतिबंधित प्लास्टिक विक्रय एवं उपयोग करने वाले दुकानदारों व ठेला खोमचा पर कार्यवाही कर रही है। कार्यवाही की कडी में आज निगम का स्वास्थ्य अमला नया बस स्टैण्ड, जी.ई. रोड के 12 दुकानदारों व ठेला खोमचा वालों पर कार्यवाही कर लगभग 3 किलो झिल्ली पन्नी, डिस्पोजल ग्लास व स्ट्रा की जप्ती कर 3100 रूपये जुर्माना लगाए। पर्यावरण संरक्षण तथा प्रत्येक व्यक्ति व पशु-पक्षियों को प्लास्टिक के नुकसान से बचाने शासन की मंशानुरूप नगर निगम भी अभियान चलाकर प्रतिदिन प्रतिबंधित प्लास्टिक विक्रय एवं उपयोग के विरूद्ध कार्यवाही कर रही है।
निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा ने कार्यवाही के संबंध में कहा कि पर्यावरण एवं मानव जीवन सहित पशु पक्षियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये शासन निर्देश के अनुक्रम में एवं कलेक्टर व प्रशासक संजय अग्रवाल के निर्देश पर निगम का स्वास्थ्य अमला शहर में प्रतिदिन सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग एवं विक्रय नहीं करने समझाईस दे रहे है, समझाईस उपरांत विक्रय व उपयोग करते पाये जाने पर कार्यवाही की जा रही है। कार्यवाही की कडी में आज नया बस स्टैण्ड एवं पाताल भैरवी मंदिर के आस पास जी.ई. रोड के होटल दुकान एवं फल व गन्ना रस के ठेला खोमचा में प्रतिबंधित प्लास्टिक की जांच कर लगभग 3 किलो झिल्ली पन्नी तथा 20 रीम डिस्पोजल ग्लास व 7 पैकेट प्लास्टिक स्ट्रा जप्ती कर 3 हजार 1 सौ रूपये जुर्माना लगाया। उक्त अभियान प्रतिदिन जारी रहेगी।
आयुक्त विश्वकर्मा ने गन्ना रस बेचने वाले दुकानदारों व ठेला वालों से अपील करते हुए कहा है कि, वे प्लास्टिक के डिस्पोजल के स्थान पर पेपर डिस्पोजल ग्लास का उपयोग करें साथ ही स्ट्रा का उपयोग न करें क्योकि यह शरीर को सीधे नुकसान पहुंचाते है। उन्होने सभी व्यापारियों से अपील करते हुये कहा कि अपने प्रतिष्ठानों की नियमित साफ-सफाई रखे एवं सिंगल यूज प्लास्टिक का विक्रय व उपयोग न करे। उन्होंने नागरिकों से भी अपील करते हुये कहा है कि स्वच्छता अपनाये व प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग न करते हुये जब भी घर से निकले कपडे के थैला लेकर निकले तथा लोगो को भी इसके लिये प्रेरित करे।
Comments