बलौदाबाजार हिंसा मामले में हाईकोर्ट ने सतनामी समाज के 112 लोगों को दी जमानत

बलौदाबाजार हिंसा मामले में हाईकोर्ट ने सतनामी समाज के 112 लोगों को दी जमानत

रायपुर :  छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार हिंसा मामले में हाईकोर्ट ने सतनामी समाज के 112 लोगों को जमानत दे दी है। ये सभी हिंसा और आगजनी के आरोप में जेल में बंद थे। वहीं, भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को भी सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है, और वे आज शाम तक रिहा हो सकते हैं। बता दें कि इससे पहले इस मामले में 60 से अधिक आरोपी जमानत पर रिहा हो चुके हैं। 25 हजार के बॉन्ड पर आरोपियों को जमानत मिली है।

बता दें कि कोर्ट ने हर सुनवाई में ट्रायल कोर्ट में उपस्थित होने निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई जस्टिस एन के व्यास की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। 10 जून 2024 को बलौदाबाजार कलेक्ट्रेट परिसर में हिंसा और आगजनी की बड़ी घटना हुई थी, जिसमें उपद्रवियों ने कलेक्टर और एसपी कार्यालय में तोड़फोड़ कर आग लगा दी थी। बता दें कि इस मामले में अब कुल 187 लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

बलौदाबाजार की इस घटना ने पूरे राज्य को हिला कर रख दिया था। उपद्रव में 12.5 करोड़ रुपये की सरकारी और निजी संपत्ति का नुकसान हुआ था। हिंसा के दौरान 200 से अधिक वाहन जला दिए गए थे, जिनमें दो दमकल गाड़ियां भी शामिल थीं। साथ ही, 25 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए थे। अदालत के इस फैसले के बाद अब अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर भी सुनवाई की संभावना है।






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