भिलाई : वैशाली नगर पुलिस ने 61 करोड़ 5 लाख रुपये की ठगी के आरोपी को तमिलनाडु के तिरुपुर से गिरफ्तार कर दुर्ग लाया है। आरोपी ने प्रोपराइटरी ट्रेड अकाउंट खोलने के नाम पर 20 लाख रुपये की धोखाधड़ी की थी। इसके अलावा, आरोपी ने तिरुपुर सिटी, तमिलनाडु में 55 लाख रुपये और विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में 60 करोड़ 30 लाख रुपये की ठगी की थी। न्यायालय द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तुरंत प्रोडक्शन वारंट जारी किया गया था, जिसके तहत पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई की।
भिलाई नगर के नगर पुलिस अधीक्षक सत्य प्रकाश तिवारी ने जानकारी दी कि प्रार्थी टी. राजेश्वर राव, उम्र 27 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 19, कैंप-1, वृंदा नगर सुपेला, भिलाई, ने 1 फरवरी 2025 को शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया कि आरोपी एम. हर्षवर्धन रेड्डी ने ऑनलाइन ट्रेडिंग में मुनाफे का लालच देकर प्रोपराइटरी ट्रेड अकाउंट खोलने के नाम पर 20 लाख रुपये विभिन्न किश्तों में लिए, लेकिन खाते को सक्रिय नहीं किया। जब प्रार्थी ने अपनी राशि वापस मांगी, तो आरोपी ने बहाने बनाकर टालमटोल किया और बाद में मोबाइल बंद कर लिया।
इस मामले में वैशाली नगर थाना में अपराध क्रमांक 27/2025 के तहत धारा 420 भादवि के अंतर्गत केस दर्ज कर जांच शुरू की गई। उपनिरीक्षक अमित कुमार अंदानी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी की तलाश शुरू की। जांच के दौरान पता चला कि आरोपी तिरुपुर, तमिलनाडु की जेल में किसी अन्य मामले में बंद है और वहां से जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दी है। आरोपी को जमानत मिलने की संभावना को देखते हुए, प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्रीमती पायल टोपनो ने पुलिस को तत्परता दिखाते हुए आरोपी की गिरफ्तारी के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया।
इसके बाद पुलिस टीम आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए तिरुपुर सिटी, तमिलनाडु रवाना हुई। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने तिरुपुर में 55 लाख रुपये और विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में 60 करोड़ 30 लाख रुपये की धोखाधड़ी की थी। पुलिस ने तिरुपुर पहुंचकर आरोपी एम. हर्षवर्धन, पिता वेंकट रेड्डी, उम्र 32 वर्ष, निवासी मेरेड्डी पल्ली रोड, नया बस स्टॉप, गोरंटला, अनंतपुर, आंध्र प्रदेश को गिरफ्तार किया। न्यायालय तिरुपुर से ट्रांजिट रिमांड प्राप्त कर उसे भिलाई लाया गया। इसके बाद, दुर्ग में न्यायाधीश श्रीमती पायल टोपनो की अदालत से पुलिस रिमांड प्राप्त कर आगे की जांच की जा रही है।
Comments