होली पर्व पर 14 मार्च 2025 को जिले में सभी मदिरा दुकानों को बंद रखने का आदेश

होली पर्व पर 14 मार्च 2025 को जिले में सभी मदिरा दुकानों को बंद रखने का आदेश

बेमेतरा टेकेश्वर दुबे : आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर के आदेश के अनुसार कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रणबीर शर्मा ने विगत दिनों एक पत्र जारी कर होली पर्व के अवसर पर 14 मार्च 2025 (शुक्रवार) को जिले की सभी देशी और विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों को पूर्ण रूप से बंद रखा जाने हेतु आदेश जारी कि गई है । यह आदेश आबकारी नीति के तहत शासन निर्देश क्रमांक 16 (16.1) के अनुसार जारी किया गया है। जिला अंतर्गत आने वाली समस्त देशी मदिरा दुकानें (सी.एस.-2), विदेशी मदिरा दुकानें (एफ.एल.-1), और देशी-विदेशी संयुक्त मदिरा दुकानें (सी.एस.-2-कम्पोजिट) को इस दिन संचालित करने पर पूर्णतः रोक रहेगी। साथ ही इन दुकानों से संलग्न अहातों पर भी मदिरा का संव्यवहार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

 आदेश के अनुसार, 14 मार्च 2025 को मदिरा की बिक्री और सेवन पूरी तरह से रोक दी जाएगी। इस अवधि के दौरान मदिरा के किसी भी प्रकार के संव्यवहार की अनुमति नहीं होगी। जिला प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। यह कदम होली के शुभ अवसर पर समाज में शांति और अनुशासन बनाए रखने हेतु उठाया गया है।






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