अज्ञात मर्डर मिस्ट्री का खुलासा, मृतक के चचेरा भाई ही निकले हत्यारे

अज्ञात मर्डर मिस्ट्री का खुलासा, मृतक के चचेरा भाई ही निकले हत्यारे

 

मोहला: पुलिस अधीक्षक मोहला-मानपुर-अं. चौकी वायपी सिंह के निर्देशन में व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला मोहला-मानपुर-अं. चौकी पीताम्बर पटेल, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी मानपुर प्रशांत पैकरा के विशेष मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी संजय कुमार यादव थाना खड़गांव पुलिस द्वारा हत्या के मामले का खुलासा करते हुये हत्यारे आरोपियों को गिरफ्तार किया। 

मामले का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 14.02.2025 को सूचक दुलार सिह तुलावी ने मौंके पर जुबानी रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसका बेटा भूपेन्द्र तुलावी उर्फ बबलू दिनांक 14.02.2025 को घर से अपने टीवीएस लुना से अपने दीदी के घर तेलीटोला जाने के लिये निकला था। तेलीटोला से 3 बजे घर ग्राम भावसा आने के लिये निकला था, जो शाम तक घर नहीं आया, तब सूचक द्वारा परिजनों के साथ पता-तलाश हेतु ग्राम भावसा, चवेला, ढोढरी की ओर गये थे, पता-तलाश किया। पता नहीं चलने पर घर वापस आ रहे थे, उसी समय हर्रोपारा भावसा से तुलावीपारा-भावसा के बीच पीएमजीएसवाय सड़क किनारे भूपेन्द्र पडा था, जिसको चेक करने पर उसकी मृत्यु हो गई थी। रिपोर्ट पर मर्ग क्रमांक 0/2025 धारा 194 बीएनएसएस कायम कर शव जांच पंचनामा कार्यवाही में लिया गया। मर्ग जांच पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध धारा 103 (1) बीएनएस का अपराध घटित करना पाये जाने से अपराध क्रमांक 06/2025 धारा 103 (1) बीएनएस कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। विवेचना दौरान अज्ञात आरोपी का पता-तलाश हेतु सीडीआर, टॉवर डंप, एसडीआरका अवलोकन किया गया। एसडीआर में आये नंबरो के व्यक्तियो से पूछताछ करने पर संदेही पलटन तुलावी, अरूण तुलावीए भुपेन्द्र उर्फ बबलू को घटना दिनांक 14.03.2025 को घटना स्थल के पास घटना के समय देखना बताये, जिसके आधार पर संदेही पलटन तुलावी, अरूण तुलावी, को तलब कर घटना के संबंध में गवाहों के समक्ष पूछताछ कर मेमोरेण्डम कथन लिया गया, जो अपने-अपने मेमोरेण्डम कथन में बताये कि दिनांक 14.02.2025 को भोपत और बड़े पापा दुलार सिंह, मां देवकी बाई तीनों भूपेन्द्र उर्फ बबलू को खोजने के लिये निकले थे, जो देर रात तक वापस नहीं आये है, बोलकर रात्रि 8.45 बजे पलटन तथा अरूण तुलावी दोनों तुलावीपारा भावसा से पैदल ही उन लोगों को ढूंढने गये, रास्ते में बबलू उर्फ भूपेन्द्र घटनास्थल चिरईजाम के पास मिला, जिसे पलटन ने कहा इतना देर तक कहां था बे, सब घर वाले खोज रहे है, बोलने पर मृतक भूपेन्द्र ने पलटन को मां-बहन की गाली दिया और पलटन को एक थप्पड मारा, तब पलटन ने भूपेन्द्र को एक थप्पड मारा, तो भूपेन्द्र ने अपने हाथ में रखे डंडा से पलटन को मारने का कोशिश किया, तब पलटन ने उस डंडा को भूपेन्द्र से छिनकर उसी के सिर में तीन बार डंडा से मारा, जिससे भूपेन्द्र गिर गया, तब डर कर पलटन तथा अरूण भाग कर घर की तरफ गये। घटना के बारे में किसी को नहीं बताये। आरोपीगण द्वारा एक राय होकर मृतक को डंडा से मारकर हत्या करना तथा पूर्व में कई बार पूछताछ कर बयान लेने पर भी घटना को छिपाये रखा, जिसे प्रकरण में धारा 61 (2), (ए), 238, 3 (5), बीएनएस जोड़ी गई। आरोपीगण पलटन तुलावी उर्फ पल्टन पिता सोनसाय तुलावी, उम्र-30 साल, अरूण कुमार तुलावी पिता सोनसाय तुलावी, उम्र-20 साल, साकिनान-तुलावीपारा भावसा, थाना-खड़गांव, जिला मोहला-मानपुर-अं. चौकी का कृत्य अपराध धारा सदर का अपराध घटित करना पाये जाने से गिरफ्तारी का कारण बताकर दिनांक 12.03.2025 के क्रमशः 12.10, 12.30 बजे विधिवत गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजनों को दिया गया है। आरोपियों न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

इस संपूर्ण कार्यवाही में थाना खडगांव के सउनि बिसेललाल कंवर, सउनि सउनि जगमोहन कुंजाम, प्रधान आरक्षक रमेश कोरेटी, आरक्षक राहुल सिंह, उमेन्द्र पिस्दा, अशोक सोरी, गजेन्द्र देवांगन, कैलाश मसीह, मनोज निषाद, महिला आरक्षक देवकी देवांगन तथा अन्य थाना स्टाफ एवं सायबर सेल टीम महिला आरक्षक रूशाली कश्यप, ज्योति टोप्पो मोहला-मानपुर-अं. चौकी व दीगर थाना स्टाफ प्रधान आरक्ष्ज्ञक गौतम भुआर्य, सुशील राउत, आरक्ष्ज्ञक डामेश्वर ठाकुर का विशेष भूमिका रही।






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