छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के निर्णय के बाद भर्ती नियमों में संशोधन, अब पूरे राज्य के निवासी कर सकेंगे आवेदन

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के निर्णय के बाद भर्ती नियमों में संशोधन, अब पूरे राज्य के निवासी कर सकेंगे आवेदन

अम्बिकापुर 19 मार्च 2025 : छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के निर्णय के आधार पर राज्य सरकार ने भर्ती नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। मंत्रालय, सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी संशोधित निर्देशों के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन सरगुजा में क्षेत्रीय समन्वयक एवं लेखा सह एम.आई.एस. सहायक पदों के लिए अब केवल सरगुजा जिले के मूल निवासी होने की अनिवार्यता समाप्त करते हुए, अब पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी इन पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे।

 यह संशोधन 29 सितंबर 2022 को जारी विज्ञापन के नियम एवं शर्तों में किया गया है। अब विकासखंड परियोजना प्रबंधक, क्षेत्रीय समन्वयक एवं लेखा सह एम.आई.एस. सहायक पदों के लिए केवल छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना अनिवार्य रहेगा।
 इस निर्णय से प्रदेश के अन्य जिलों के उम्मीदवारों को अवसर मिलेगा और वे भी इन महत्वपूर्ण पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। इससे प्रशासनिक पदों पर योग्य उम्मीदवारों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित होगी।










You can share this post!


Click the button below to join us / हमसे जुड़ने के लिए नीचें दिए लिंक को क्लीक करे


Related News



Comments

  • No Comments...

Leave Comments