भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां पिस्टल या राइफल जैसे घातक हथियार खरीदना कठिन है। अगर आपको लगता है कि आपकी जान को खतरा है। कोई जानलेवा हमला कर सकता है तो आप वैध तरीके से हथियार अपने पास रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले सरकार से लाइसेंस लेना होगा।
आइए जानते हैं भारत में हथियार लाइसेंस कैसे मिलता है।
भारत में गन लाइसेंस Arms Act 1959 के तहत मिलता है। भारत के नागरिक जो हथियार रखना चाहते हैं उन्हें सिर्फ NPB (नॉन प्रोहिबिटेड बोर) गन खरीदने की अनुमति है। यह एक्ट नागरिकों को गन लाइसेंस रखने की अनुमति देता है अगर उनकी जान को बेहद गंभीर खतरा हो।
कैसे पाएं गन लाइसेंस?
1- अपने जिले के SP के पास आवेदन करें। इसमें बताना होगा कि आपकी जान को किस तरह का खतरा है। क्यों आपके लिए गन लाइसेंस जरूरी है।
2- आवेदन मिलने पर पुलिस जांच करेगी कि आपको कोई पुराना आपराधिक इतिहास रहा है या नहीं। आपके द्वारा दिया गया पता सही है या नहीं।
3- पुलिस आपके बारे में बहुत सी जानकारी जुटाएगी। आपके घर से आसपास के लोगों से पूछताछ करेगी। पता लगाएगी कि गन लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति का व्यवहार कैसा है। कहीं वह बार-बार झगड़ा फसाद तो नहीं करता रहता है।
4- पुलिस यह भी पता करेगी कि आवेदन देने वाला व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से फिट है या नहीं। यह जानने के लिए DCP आवेदक का इंटरव्यू लेंगे।
5- इंटरव्यू के दौरान मुख्य रूप से पूछा जाएगा कि आपको गन लाइसेंस क्यों चाहिए? आवेदन करने वाले अधिकतर लोग खुद की रक्षा के लिए गन लाइसेंस पाने की बात करते हैं। अगर आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहां जंगली जानवरों से खतरा है तब भी आपको गन लाइसेंस मिल सकता है।
6- इंटरव्यू के बाद DCP द्वारा क्रिमिनल ब्रांच और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को रिपोर्ट भेजते हैं।
अगर ये सभी स्टेप ठीक तरह से पूरे हुए, DCP आवेदक द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं तब आपको गन लाइसेंस मिल सकता है। गन लाइसेंस मिलने के बाद आप बंदूक खरीद सकते हैं।
फैक्ट्री से बंदूक खरीदने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए?
1. हिंदी या अंग्रेजी में जारी किया गया लाइसेंस, वैलिड डेट और जगह के साथ।
2. गन लाइसेंस की फोटो कॉपी
3. फैक्ट्री के मालिक के NOC की कॉपी, पुलिस अथॉरिटी की NOC की एक कॉपी। अगर गन लाइसेंस पूरे भारत के लिए वैलिड है तो NOC देने की जरूरत नहीं।
4. फैक्ट्री जिस जगह है वहां का ट्रांसपोर्ट लाइसेंस।
नोट- केवल अधिकारियों के आधार पर पत्र जारी नहीं किया जा सकता है, बल्कि ग्राहक की ओर से ही रिटेनर को डिलीवरी की अनुमति दी जा सकती है। इसके लिए कुछ अतिरिक्त जानकारी की भी आवश्यकता होती है, जिसमें रिटेनर का नाम, पासपोर्ट आकार की तस्वीर और रिटेनर द्वारा खुद साइन किया गया एक अथॉरिटी लेटर शामिल है।
आप यहां से गन ले सकते हैं
गन | फैक्ट्री का पता | फोन नंबर |
0.32 रिवॉल्वर MK-III | जनरल मैनेजर, फिल्ड गन फैक्ट्री, कालपी रोड, कानपुर, यूपी. पिन नं. 208009 | 0512229510004 |
0.32 रिवॉल्वर (लॉन्ग बैरल) (ANMOL) | जनरल मैनेजर स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री, कालपी रोड, कानपुर, यूपी. पिन नं. 208009 | 0512-229504246 |
0.32 रिवॉल्वर MK-III (L) (निर्भीक) | 0512229510004 | |
0.32 रिवॉल्वर (Mk-IV) | 0512-229504246 | |
0.32 पिस्टल | जनरल मैनेजर गन एंड स्मॉल फैक्ट्री, कोसीपोर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, पिन. नं. 700002 | (033) 25575432 |
0.22 स्पोर्टिंग राइफल | जनरल मैनेजर, राइफल फैक्ट्री, इशापोर, पीओ नवाबगंज, जिला उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल, पिन- 743144 | (033)2593711923 |
0.33-06 स्पोर्टिंग राइफल | (033)2593711923 | |
0.315 स्पोर्टिंग राइफल | (033)2593711923 | |
0.22 रिवॉल्वर | (033)2593711923 | |
0.22 रिवॉल्वर निडर | (033)2593711923 | |
0.32 रिवॉल्वर/पिस्टल | ऑर्डनेंस केबल फैक्ट्री, चंडीगढ़-160002 | (0172) 2650577526 |
भारत में बंदूक कैसे खरीदें?
अपनी लाइसेंसी बंदूक कैसे बेचें
अगर कोई अपना हथियार बेचना चाहता है तो उसे 5 रुपए के कोर्ट स्टैम्प के साथ आवेदन जमा होगा। उसे बंदूक के लाइसेंस की ओरिजनल कॉपी देनी होगी। आर्म्स ब्रांच को बनाना होगा कि वह अपना हथियार बेचना चाहता है। उसे हथियार जारी करवाने के लिए पहले जमा किए गए सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे।
क्या बंदूक ट्रांसफर कर सकते हैं?
अगर कोई व्यक्ति जिंदा रहते हुए अपने नाम जारी बंदूक का मालिकाना हक किसी को देना चाहता है तो उसे सादे कागज पर आवेदन करना होगा। यह आवेदन उस व्यक्ति के फॉर्म ए के साथ अटैच किया जाएगा जिसे लाइसेंस ट्रांसफर किया गया है।
यदि मूल लाइसेंस की अवधि समाप्त हो गई है तो फॉर्म ए में दोबारा आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए दो पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता होगी और कानूनी उत्तराधिकारियों की ओर से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
क्यों रद्द हो जाता है गन लाइसेंस?
एक गन लाइसेंस पर कितने गन रख सकते हैं?
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