मोदी सरकार का घर बनाने वालों को तोहफा,₹8 लाख के होम लोन पर 4% ब्याज सब्सिडी

मोदी सरकार का घर बनाने वालों को तोहफा,₹8 लाख के होम लोन पर 4% ब्याज सब्सिडी

हर किसी का घर बनाने का सपना होता है। इसे साकार करना इतना भी आसान नहीं है। आपके घर के सपने को साकार करने में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार मदद करेगी। दरअसल, प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) 2.0 के तहत सरकार लाभार्थियों को होम लोन पर ब्याज सब्सिडी दे रही है।आइए स्कीम के बारे में डिटेल जान लेते हैं।

ब्याज सब्सिडी की डिटेल

सरकार इस स्कीम में ब्याज सब्सिडी योजना के तहत लाभार्थियों को होम लोन पर राहत देती है। यह लाभ ईडब्ल्यूएस/एलआईजी और एमआईजी परिवारों के लिए होम लोन पर सब्सिडी का लाभ प्रदान करेगा। ₹35 लाख तक की कीमत वाले मकान के लिए ₹25 लाख तक का होम लोन लेने वाले लाभार्थी को छूट मिलती है। ऐसे लाभार्थी 12 वर्ष की अवधि तक के पहले 8 लाख रुपये के लोन पर 4 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी के पात्र होंगे। पात्र लाभार्थियों को 5-वार्षिक किश्तों में पुश बटन के माध्यम से ₹1.80 लाख की सब्सिडी जारी की जाएगी। लाभार्थी वेबसाइट, ओटीपी या स्मार्ट कार्ड के जरिए अपने खाते की जानकारी ले सकते हैं।

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कौन लोग हैं पात्र

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय वर्ग (एलआईजी)/मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) परिवार के लोग इसके लिए पात्र हैं। ऐसे लोगों के पास देश में कहीं भी अपना कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए। बता दें कि 3 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में रखा गया है। इसके अलावा 3 लाख से 6 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को एलआईजी और 6 लाख से 9 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों को एमआईजी के रूप में परिभाषित किया गया है।

पीएमएवाई-यू 2.0 के लिए चार घटक हैं

(i) लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी)

(ii) भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी)

(iii) किफायती किराये के आवास (एआरएच)

(iv) ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस)

बता दें कि पीएमएवाई-यू 2.0 के बीएलसी, एएचपी और एआरएच घटकों को केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया जाएगा जबकि ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) घटक को केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में लागू किया जाएगा। लाभार्थी योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने को चारों घटकों में से अपनी पात्रता और पसंद के अनुसार एक घटक का चुनाव कर सकते हैं।

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