रायपुर : डिप्टी सीएम नगरीय प्रशासन अरूण साव ने 4 वर्ष पहले भूपेश सरकार का लिया एक और निर्णय बदल दिया है। इसके छत्तीसगढ़ के नगर निगम, पालिका और नगर पंचायतों में अब 10 लाख रुपये या उससे अधिक की लागत वाले कार्य ई-टेंडरिंग के माध्यम से किए जाएंगे। नगरीय प्रशासन विभाग ने इस संबंध में संशोधित आदेश जारी कर दिया है।
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पहले, ई-टेंडरिंग की प्रक्रिया 20 लाख रुपये या उससे अधिक के कार्यों के लिए अनिवार्य थी, जिसे अब घटाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है। नए आदेश के अनुसार, अब 10 लाख रुपये से अधिक के सभी कार्यों के लिए ई-टेंडरिंग प्रक्रिया अपनाना अनिवार्य होगा।
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