लखनपुर सरगुजा : थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की से बलात दुष्कर्म करने के मामले में लखनपुर पुलिस ने एक महिला सहित आरोपी युवक को फौरन गिरफ्तार किया है। तथा एक फरार है।पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अमुक नाबालिग किशोरी ने थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि मैं अपने बड़े पिता के लड़की सूरज मति जो रिश्ते में दीदी लगती है के साथ बाजार पारा लखनपुर किराये के मकान में रहती हूं । पहले से ग्राम बंधा निवासी रवि कुमार राजवाड़े से जान पहचान है।
शादी का झांसा देकर तथा कथित उक्त युवक कई मर्तबा शारीरिक संबंध बनाता रहा। जिससे पिडिता 2 माह की गर्भवती हैं।9 अप्रेल को किशोरी घर में अकेली थी । बड़ी दीदी सूरज मति आकर बोली कि मेरे मोबाइल फोन पर तुम्हारे गांव से किसी जान-पहचान वाले का फोन 6264451771 नम्बर पर आया था । लखनपुर अस्पताल के पास मिलने बुलाया है। जाओ मिल लेना। दीदी के कहने पर किशोरी अस्पताल के पास पहुंची जहां पहले से एक युवक अपने चेहरे में कपड़ा बांधे हुए मिला। मेरे समीप आकर बोला - तुमको जानता हूं। गाड़ी में बैठो किशोरी मना करने लगी। युवक बोला डरो मत मैं तुम्हें जानता हूं। दिन के करीब 4 बजे अपने मोटरसाइकिल में बैठाकर अपने साथ मुझे अस्पताल से लगे गौरव पथ के किनारे बने नवनिर्मित मकान में ले गया।जब युवक का चेहरा देखी तो किशोरी बोली मैं आपको नहीं पहचानती।
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मुझे जबरदस्ती यहां क्यों ले आये हो। तब युवक अपना नाम राधे श्याम गुप्ता बाजार पारा लखनपुर का रहने वाला बताया। और गलत नियत से किशोरी के जिस्म से जबरदस्ती कपड़े उतारने लगा । किशोरी के मना करने पर बोला जान से मार दूंगा। जिससे पिडिता डर गई। बोली मैं रवि कुमार राजवाड़े को जानती हूं और उसी से 2 माह की गर्भवती हूं। मुझे छोड़ दो जाने दो लेकिन हवस में अंधा युवक नहीं माना और किशोरी के साथ बलात्कार किया।मौके से फरार हो गया।
अपने बयान में पिडिता ने बताया कि उसकी चचेरी बहन सूरज मति आरोपी राधेश्याम गुप्ता के पास उसको भेज कर दुष्कर्म कराई है। इस जुर्म में संलिप्त हैं।तबियत ठीक नहीं होने कारण किशोरी अस्पताल गई और सारी आपबीती अस्पताल कर्मीयों को सुनाई डायल 112 के जरिए नाबालिग किशोरी को मेडिकल जांच के लिए अम्बिकापुर भेज दिया गया। पिडिता के रिपोर्ट पर लखनपुर पुलिस आरोपी राधेश्याम गुप्ता आ0 स्व0 कृपा शंकर गुप्ता उम्र 35 वर्ष साकिन बाजार पारा लखनपुर एवं आरोपिया सूरज मति पति महेश उम्र 26 वर्ष साकिन ग्राम लोसगी थाना लखनपुर दोनों आरोपीयों को दफा 64(1)64(2)(H) 3(5) बीएनएस व 3--(2)V एससी-एसटी एक्ट एवं पास्को एक्ट की धारा 4 6 के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
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