महादेव सट्टा ऐप मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, बॉन्ड सहित 573 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति की फ्रीज

महादेव सट्टा ऐप मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, बॉन्ड सहित 573 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति की फ्रीज

रायपुर :  ईडी के रायपुर जोन ने सोमवार को एक बड़ी कार्रवाई की।देश के 7 शहरों में छापेमारी की । यह कार्रवाई महादेव सट्टा एप केस को लेकर चल रही जांच को आगे बढ़ाते हुए की गई । एक्स पोस्ट में ईडी रायपुर ने जानकारी दी है कि चंडीगढ़ दिल्ली, मुंबई अहमदाबाद चेन्नई, संबलपुर (ओडिशा) और इंदौर के ठिकानों में में यह जांच की गई । ये ठिकाने महादेव सट्टा के बड़े बुकिज़ के बताए गए हैं। इस दौरान इन ठिकानों से कुल 3.29 करोड़ रूपए सीज किए गए । इनके अलावा 573 करोड मूल्य के सिक्यूरिटीज़,बॉंड्स,डीमेट एकाउंट भी फ्रीज किए गए हैं।

रायपुर में महादेव ऑनलाइन सट्टा एप में मनी लान्ड्रिंग मामले के आरोपियों संपत्ति पर ईडी ने कार्रवाई की है। आरोपियों की 19 जगहों की तकरीबन 200 एकड़ जमीन का भौतिक कब्जा लिया किया है। जिसका बाजार मूल्य 500 करोड़ के आस-पास बताई जा रही है। ईडी ने अभनपुर और रायपुर तहसील के अंतर्गत आने वाली संपत्तियां कब्जा लेकर खरीदी ब्रिक्री पर रोक लगा दी है। बतादें कि इसमें सृजन एशोसिएट, सुनील दम्मानी, अनिल दम्मानी और माधुरी वर्मा की ज्यादा संपत्तियां हैं। इनके अभनपुर स्थित फार्म को भी सीज कर दिया गया है।

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ईडी के अधिकारियों ने जिले के राजस्व अधिकारियों के साथ मिलकर सभी जमीन के खसरों का निरीक्षण किया और पंजीयन कार्यालय को खरीदी ब्रिक्री रोकने के लिए पत्र भी लिखा है। मनी लान्ड्रिंग के मामले में ईडी जब किसी संपत्ति को अटैच करता है तो उस पर मामले के निस्तारण तक संपत्ति के स्वामी का अधिकार नहीं रहता है। मनी लान्ड्रिंग की पुष्टि होने पर ईडी ऐसी संपत्ति को नीलाम भी कर देता है। ताकि ठिकाने लगाई गई रकम की भरपाई की जा सके। ईडी ने ऐसी ही 19 संपत्ति को अटैच कर कब्जे ले लिया। इन संपत्तियों की खरीदी ब्रिक्री रोकने के लिए पंजीयन विभाग से भी पत्राचार किया गया है। अब सभी खसरों को ब्लाक कर दिया गया है।

सहायक निदेशक ठंडीलाल मीना ने 12 नवंबर को तहसीलदार रायपुर और अभनपुर को पत्र लिखकर मदद करने के लिए एक राजस्व अधिकारी की मांग की गई थ। ईडी ने मनी लान्ड्रिंग करने वालों की अचल संपत्तियों को पहले ही कुर्क किया चुका है। अनंतिम कुर्की आदेश 20 अगस्त 2023 को जारी किया गया था। उक्त कुर्की आदेश को बाद में अधिनियम की धारा 6 के तहत गठित न्याय निर्णय प्राधिकरण द्वारा मूल शिकायत संख्या 2107/2024 में 21मार्च 2024 के आदेश के तहत इसकी पुष्टि की गई है इन संपत्तियों का कब्जा ईडी द्वारा बीते सोमवार को लिया गया। संपत्तियों की पहचान करने और कब्जे की कार्रवाई के लिए तहसीलदारों से संपत्तियों की जानकारी के लिए एक राजस्व अधिकारी की मांग की गई थी।

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