संविदा सहायक शिक्षक छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में बर्खास्त

संविदा सहायक शिक्षक छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में बर्खास्त

पेंड्रा:  जीपीएम जिले के पीएमश्री स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय मरवाही के संविदा सहायक शिक्षक को छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया है।शिक्षक युगल किशोर दिनकर पर स्कूल की एक छात्रा से दुष्कर्म का आरोप है। यह पूरा मामला 19 अप्रैल 2025 को सामने आया। जब पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था। जांच के दौरान आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

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जिला शिक्षा अधिकारी ने कलेक्टर की मंजूरी से आरोपी शिक्षक को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने का आदेश जारी किया है। शिक्षक का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन है। इसलिए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा भर्ती) नियम 2012 के तहत उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।

स्कूल का शिक्षक और एक अन्य ने किया था दुष्कर्म

स्कूल में गुरू शिष्य के रिश्ते को शर्मसार करने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया था। एक छात्रा से स्कूल के शिक्षक और एक अन्य पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। इसकी जानकारी तब हुई, जब छात्रा गर्भवती हो गई। मामले में दो अलग-अलग थानों में रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

जानकारी के अनुसार मरवाही क्षेत्र के स्वामी आत्मानंद स्कूल में पढ़ने वाली नवमी कक्षा की एक छात्रा के साथ स्कूल के ही शिक्षक युगल किशोर दिनकर पर दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगा है। पीड़िता अंग्रेजी माध्यम में पढ़ती है। उसने बताया कि शिक्षक युगल किशोर ने लंबे समय तक उसका शारीरिक शोषण किया। छात्रा गर्भवती हो गई। पीड़िता ने शिक्षक के अलावा एक अन्य युवक त्रिलोक आर्मो पर भी शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है। छात्रा ने अपनी आपबीती परिजन को सुनाई। उसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस से मामले की शिकायत की।







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