बेमेतरा टेकेश्वर दुबे : प्रार्थी रमेश यादव उम्र 33 साल निवासी वार्ड क्र 04 नवागढ़ बजरंग दल के संयोजक / गौ सेवक ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 07.05.2025 के रात्रि करीबन 09 बजे इसे जरिये मोबाईल से सूचना मिला कि ग्राम गांगपुर निवासी राजू सतनामी ग्राम गांगपुर नहर पार खार में वाहन क्रमांक CG 07 CG 8676 में मवेशियों की तस्करी कर कत्लखाना ले जाने हेतु गाय, बछड़ा को भर रहा है की सूचना मिलने पर बजरंग दल / गौ सेवको के अन्य सदस्यों को सूचना के संबंध अवगत कराकर साथ लेकर ग्राम गांगपुर नहर पार खार जा रहे थे कि सामने से एक ट्रक आ रहा था जिसे रोकवाने पर उक्त वाहन के चालक द्वारा अपने वाहन को तेज गति से चलाते हुये नवागढ़ की ओर भागने लगा जिसका पीछा करते हुये नवागढ़ तक आए वाहन को रुकवाने का प्रयास किये फिर भी वाहन नवागढ़ से बेमेतरा की ओर तेज गति से भाग रहा था वाहन का पीछा करते हुये ग्राम खपरी तालाब के पास पहुंचे थे कि करीबन 01:30 बजे उक्त वाहन का सामने का टायर फट गया जिससे वाहन अनियंत्रित होकर एक पेड़ में टकराकर क्षतिग्रस्त हो गया वाहन चालक एवं हेल्फर वाहन से कुद कर भाग रहा, जिसको दौड़ा कर पकड़े है जिनसे नाम पता एवं वाहन के संबंध में पुछने पर चालक अपना नाम 01. संगीत मधुकर पिता धन्नुलाल मधुकर उम्र 27 साल तथा हेल्फर शैलेन्द्र भारती पिता चरनुदास भारती उम्र 25 साल साकिनान साकिन पथर्रा थाना पुरानी मिलाई 03 जिला दुर्ग का रहने वाला बताये उक्त वाहन में ग्राम गांगपुर के राजू सतनामी के साथ मिलकर 25 नग मवेशी गाय बछड़ा को भरकर कत्लखाना महाराष्ट्र ले जाना बताने पर हमलोग वाहन के ट्राला को देखे तो बाहन में गाय 13 नग, बैल 02 नग, बछड़ा 07 नग, बछिया 03 नग कुल 25 नग ठसा ठस बिना चारा पानी के कुरता पूर्वक भरा हुआ जिसमे से 01 गाय मृत हो गया है जिसकी सूचना पुलिस को देकर हमलोग उक्त आरोपी वाहन चालक एवं हेल्फर तथा मवेशी भरा हुआ ट्रक को लेकर थाना नवागढ़ आ रहे थे उसी समय रास्ते में पुलिस वाले मिला जिनके साथ थाना लेकर आए है। क्षतिग्रस्त वाहन क्रमांक CG 07 CG 8676 जिसमें 25 नग मवेशी भरा हुआ है जिसे थाना परिसर में खड़ा किये है उक्त आरोपियों द्वारा मवेशी (गाय, बछडा) को कत्लखाना ले जाने के लिए ठुसठुस कर बिना चारा पानी के कुरता पूर्वक भरकर परिवहन करते ले जा रहे थे जो पशुओं को ले जाने के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं दिखाये जिस पर कार्यवाही चाहता हूं। कि रिपोर्ट पर थाना बेमेतरा में अपराध सदर धारा छ.ग. कृषक पशु परि.अधि. 2004 की धारा 4,6,10, पशुओ के प्रति क्रुरता का निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11, पाये जाने से आरोगपीगणो के द्वारा धारा सदर का अपराध घटित करना पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध किया गया।
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उक्त घटना के संबंध में वरिष्ट अधिकारियो को अवगत कराया गया। जिस पर पुलिस अधीक्षक बेमेतरा श्री रामकृष्ण साहू (भा.पु.से.) ने तत्काल आरोपी के विरूध्द्ध आवश्यक कार्यवाही करने निर्देश दिये। जिसके तहत अति. पुलिस अधीक्षक श्रीमती ज्योति सिंह एवं एसडीओपी बेमेतरा मनोज तिर्की के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी नवागढ उप निरीक्षक अलील चंद को अपराध विवेचना हेतु थाना स्टाफ के साथ लगाया गया।
प्रकरण में घटना में प्रयुक्त उक्त टाटा ट्रक क्रमांक सीजी 07 सीजी 8676 में भरे कूल 25 नग मवेशी (जिसमें 13 नग गाय, 02 नग बैल, 07 नग बछड़ा, 03 नग बछिया) कुल कीमती करीबन 1,00,000/- रूपये एवं दो नग मोबाईल कीमती करीबन 7,000/- रूपये, मोटर सायकल कुल जुमला किमती 607000/- रूपये को जप्त कर बरामद किया गया।
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प्रकरण में विवेचना के दौरान आरोपी 1. संगीत मधुकर पिता स्व0 धन्नुलाल मधुकर उम्र 27 साल, साकिन पथर्रा, थाना पुरानी भिलाई-3 जिला दुर्ग 2. शैलेन्द्र भारती पिता चरनुदास भारती उम्र 25 साल, साकिन पथर्रा, थाना पुरानी भिलाई-3 जिला दुर्ग को दिनांक 08.05.2025 को एवं 3. कृष्णकुमार उर्फ राजू खाडे पिता पंचराम खाण्डे उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम गांगपुर, थाना नवागढ़, जिला बेमेतरा को आज दिनांक 09.05.2025 को विधिवत गिरफ्तार न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया।
उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी नवागढ उप निरीक्षक अलील चंद, प्रधान आरक्षक गोपाल ध्रुव, अशोक तिर्की, ओम प्रकाश मनहरे, आरक्षक गोकुल सोनी, मेला राम यादव, राहुल दुबे, भुपेन्द्र चंद्रवंशी, राजेन्द्र साहू एवं अन्य स्टाफ व गौ सेवको की महत्वपूर्ण भुमिका रही।
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