कस्टम मिलिंग घोटाला : मनोज सोनी को ED और EOW केस में हाईकोर्ट ने दी जमानत 

कस्टम मिलिंग घोटाला : मनोज सोनी को ED और EOW केस में हाईकोर्ट ने दी जमानत 

 बिलासपुर : छत्तीसगढ़ में कस्टम मिलिंग घोटाला के आरोपी मनोज सोनी को ED और EOW केस में हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है. बता दें कि मनोज सोनी मार्कफेड के तत्कालीन एमडी हैं. छत्तीसगढ़ में 140 करोड़ रुपए का कस्टम मिलिंग घोटाला हुआ था.

ये भी पढ़े :  मुखिया के मुखारी – सईंत्ता ला झन डोलाव रे जुटहा सरकार कहवाहू 

कस्टम मिलिंग घोटाले को लेकर पहले ईडी फिर ईओडब्लू ने एफआईआर दर्ज की थी. तत्कालीन एमडी मनोज सोनी बीते एक साल से केंद्रीय कारागार रायपुर में बंद है. बता दें कि कस्टम मिलिंग घोटाले को लेकर पहले ईडी और फिर ईओडब्लू ने एफआईआर दर्ज की थी. हाईकोर्ट में मनोज सोनी की जमानत याचिका पर बीते 13,14 और 15 अप्रैल को जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की कोर्ट में लगातार सुनवाई हुई थी और 15 अप्रैल को जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में मार्कफेड के तत्कालीन एमडी मनोज सोनी ईडी और ईओडब्लू के दोनों प्रकरणों में जमानत दे दी है.

ये भी पढ़े : छत्त्तीसगढ़ के विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर,अब बिना फिजिक्स और केमिस्ट्री के होगी सिविल इंजीनियरिंग

ये है पूरा मामला

वर्ष 2022-23 में कस्टम मिलिंग के एवज में राइस मिलरों से प्रति क्विंटल 20 रुपए कमीशन लेने के आरोप हैं. मार्कफेड के तत्कालीन एमडी मनोज सोनी ने विपणन अधिकारी प्रीतिका पूजा केरकेट्टा के माध्यम से रोशन चन्द्राकर को निर्देश दिया था कि केवल उन्हीं राइस मिलर्स के बिल का भुगतान किया जाना है, जिनकी वसूली की राशि रोशन चन्द्राकर को प्राप्त हुई है. आयकर विभाग ने जब छापे की कार्रवाई के दौरान एक करोड़ छह लाख रुपए नकदी सहित लेन-देन के दस्तावेज सहित डिजिटल डिवाइस जब्त किया था. इस तरह कस्टम मिलिंग के माध्यम से राइस मिलरों से 140 करोड़ रुपए वसूली करने के आरोप हैं.









You can share this post!


Click the button below to join us / हमसे जुड़ने के लिए नीचें दिए लिंक को क्लीक करे


Related News



Comments

  • No Comments...

Leave Comments