पुलिस विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी,रेलवे पुलिस का हेड कांस्टेबल गिरफ्तार

पुलिस विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी,रेलवे पुलिस का हेड कांस्टेबल गिरफ्तार

रायपुर :  पुलिस विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी जय कुमार वर्मा गिरफ्तार हुआ है, जानकारी के मुताबिक पीड़ित महेन्द्र सिंह मानसर पिता दादू लाल मानसर उम्र 49 वर्ष साकिन ग्राम परसदा पोष्ट बनारी तहसील अकलतरा जिला जांजगीर चांपा ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि वर्ष 2017 में छ०म० पुलिस विभाग के द्वारा आरक्षक भर्ती विज्ञापन जारी हुआ था जित्त पर प्रार्थी अपने भाई भूपेन्द्र सिंह मानसर को जिला पुलिस बल राजनादगांव में आरक्षक पद हेतु आवेदन पत्र जमा कराया था कि आरोपी जय कुमार वर्मा छग० रेल्वे पुलिस विभाग में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। बिलासपुर रेल्वे स्टेशन में प्रार्थी महेन्द्र सिंह मानसर से बातचीत के दौरान आरोपी जय कुमार वर्मा के द्वारा प्रार्थी के भाई भूपेन्द्र सिंह मानसर को राजनादगांव जिला में आरक्षक पद पर नौकरी लेगाने का दिलासा देकर 10,00000 रूप्ये की मांग किया तथा अन्य कई लोगों को भी पुलिस विभाग में नौकरी दिलाने हेतु बातचीत करना एवं उन लोगो से भी रकम प्राप्त कर लेना बताया जिस पर प्रार्थी जो कि एक पैर से विकलांग है अपनी घर की माली हालत भाई के नौकरी लग जाने पर सुधर जायेगा।

ये भी पढ़े :  मुखिया के मुखारी – सईंत्ता ला झन डोलाव रे जुटहा सरकार कहवाहू 

यह सोचकर आरोपी के बालो में विश्वास किया एवं अपने कृषि भूमि को गिरवी रखकर दिनांक 06.09.2018 को पुलिस भर्ती के अन्य आवेदक मनोज मिज निवासी आरव्हीएच कालोनी खमतराई के घर में मनोज मिज के परिवार उनकी मां राजकुमारी मिज गवाह तिरथराम साहू के उपस्थिति में प्रार्थी से 9,00000 रूप्ये नगद एवं मनोज मिज के नौकरी हेतु उसकी मां राजकुमारी मिंज के द्वारा 3,00000 रूप्ये नगद आरोपी को दिया गया एवं उसी दिनांक को प्रार्थी द्वारा रेल्वे स्टेशन के पास एटीएम के माध्यम से नगद 1,00000 रूप्ये आरोपी को दिया गया।

इसके अलावा आरोपी द्वारा अपने गांव तरफ के कुछ लोगो को भी नौकरी दिलाने के नाम पर लाखो रूप्ये ले लिया। पुलिस विभाग द्वारा जारी भर्ती प्रक्रिया में भूपेन्द्र सिंह मानसर एवं मनोज मिंज फैल हो जाने के बाद आरोपी से दिया रकम वापस मांग किये जिस पर आरोपी द्वारा आज कल कहकर अभी तक रकम वापस नहीं किया एवं कुछ लोगो को अपने जमीन विक्रय कर पंचायत बैठक बाद वापस किया गया। वर्ष 2019 में प्रार्थी के चाचा के लड़की के शादी का कार्यकम था उस दौरान प्रार्थी द्वारा रकम मांग करने पर 2.00000 रूप्ये नगद वापस किया गया था एवं शेष राशि के लिए आज कल कहकर प्रार्थी एवं गवाह का राशि वापस ना कर आर्थिक नुकसान पहुंचाकर धोखाधडी किया कि प्रार्थी की रिपोर्ट पर अप.क्र. 440/25 धारा 420 भादवी पंजीबद्ध कर आरोपी जय वर्मा को आज गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

ये भी पढ़े : भारत और PAK के बीच मध्यस्थता वाले बयान से पलटे ट्रंप,मैं ये नहीं कह रहा मैंने जंग रुकवाई, लेकिन...

गिरफ्तार आरोपी

जय कुमार वर्मा पिता केजूराम वर्मा उम्र 40 वर्ष साकिन कडार पोष्ट सेमार थाना चकरभाठा जिला बिलासपुर हाल शाान्ति नायक का मकान डब्ल्यू आर एस

 






You can share this post!


Click the button below to join us / हमसे जुड़ने के लिए नीचें दिए लिंक को क्लीक करे


Related News



Comments

  • No Comments...

Leave Comments