हाईकोर्ट ने रिकवरी पर लगाई रोक,रिटायर्ड DEO बरनाबस बखला को बड़ी राहत

हाईकोर्ट ने रिकवरी पर लगाई रोक,रिटायर्ड DEO बरनाबस बखला को बड़ी राहत

रायपुर :  छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रायगढ़ के सेवानिवृत्त जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) बरनाबस बखला को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार की रिकवरी कार्रवाई पर स्थगन आदेश जारी किया है। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की वसूली नहीं की जाएगी।

बरनाबस बखला पर उनके कार्यकाल के दौरान वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए गए थे। इसी आधार पर राज्य शासन ने उनकी पेंशन, ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण की राशि रोक दी थी। इसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की।

ये भी पढ़े :  मुखिया के मुखारी – सईंत्ता ला झन डोलाव रे जुटहा सरकार कहवाहू 

बखला की ओर से अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी और अपूर्वा पांडे ने कोर्ट में दलील दी कि यह कार्रवाई कानून और संविधान के खिलाफ है। याचिका में बताया गया कि सेवानिवृत्त होने के बाद रायगढ़ कलेक्टर ने एक तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया, जिसने कथित अनियमितताओं का आरोप लगाया।

हाईकोर्ट का फैसला

याचिका पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि बखला से फिलहाल कोई भी वित्तीय वसूली नहीं की जाएगी। कोर्ट के इस फैसले से सेवानिवृत्त अधिकारी को बड़ी राहत मिली है।

ये भी पढ़े : जिला मुख्यालय गरियाबंद में अधिकारी-कर्मचारी किराए के मकानों में रहने को मजबूर,अल्प मानदेय कर्मचारियों की बढ़ती पीड़ा






You can share this post!


Click the button below to join us / हमसे जुड़ने के लिए नीचें दिए लिंक को क्लीक करे


Related News



Comments

  • No Comments...

Leave Comments