छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला,50 हजार वकीलों और रिटायर ज्यूडिशियल अफसरों के लिए हाई कोर्ट में जाब आफर

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला,50 हजार वकीलों और रिटायर ज्यूडिशियल अफसरों के लिए हाई कोर्ट में जाब आफर

बिलासपुर :  छत्तीसगढ़ के 50 हजार अधिवक्ताओं के अलावा ला ग्रेज्युएट जो ट्रांसलेटर जैसे महत्वपूर्ण पद को करियर के रूप में बढ़ाना चाहते हैं,ऐसे ला ग्रेज्युएट युवाओं के अलावा रिटायर्ड जजों व प्रैक्टिशनर अधिवक्ताओं के लिए एक अच्छा अवसर हाई कोर्ट ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कके महत्वपूर्ण फैसले जो अंग्रेजी में होते हैं उसका हिन्दी में ट्रांसलेट करना होगा। इसके एवज में चयनित ट्रांसलेटरों को पारश्रमिक भी दिया जाएगा।

छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट और जिला न्यायालयों में प्रैक्टिस करने वाले इच्छुक अधिवक्ताओं, सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों और अन्य अनुवादकों (विधि स्नातक) से अंग्रेजी से हिंदी में निर्णयों का अनुवाद करने के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। चयनित उम्मीदवारों को रिपोर्ट करने योग्य सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों का अनुवाद करने के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। सूचीबद्ध उम्मीदवारों को अनुवाद के लिए सौंपे गए निर्णय के प्रति पेज 200 रुपये का पारिश्रमिक दिया जाएगा।

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अनुवाद कार्य के लिए नियम एवं शर्तें

अनुवाद कार्य के लिए पैनल में विधिवत चयनित अभ्यर्थियों को अनुवाद कार्य के लिए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करना होगा। संबंधित प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार अनुवाद कार्य के सत्यापन के बाद ही पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। पारिश्रमिक का भुगतान केवल सूचीबद्ध उम्मीदवार के बैंक खाते में किया जाएगा।

आवेदन की प्रक्रिया

इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन विशेष कार्य अधिकारी, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर को नोटिस के साथ संलग्न प्रारूप में, डाक के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से translation-hccg@cg.gov.in पर भेज सकते हैं।

सी.जी. राज्य बार काउंसिल नामांकन की प्रतिलिपि।

सेवानिवृत्ति आदेश की प्रति (सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी के मामले में)

अनुभव प्रमाण पत्र, यदि कोई हो।

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इन शर्तों का पालन करना जरुरी

  1. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी आवेदनों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
  2. अनुवादकों को अनुवाद कार्य के दौरान भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा जारी विधिक शब्दावली का उपयोग करना चाहिए।
  3. विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कानूनी शब्दावली त्वरित संदर्भ के लिए इस उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।









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