भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने मंगलवार को कहा कि संसद द्वारा पारित कानून संवैधानिक माने जाते हैं और जब तक कोई स्पष्ट और गंभीर समस्या न हो, अदालतें हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं। उन्होंने यह टिप्पणी वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहीं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर मंगलवार, 20 मई को सुनवाई कर रही थी, जिसे पिछले महीने कानून बना दिया गया था।
ये भी पढ़े : मुखिया के मुखारी – सुशासन के लिए समदर्शिता है जरुरी
10 प्वाइंट्स में जानें कोर्ट ने क्या क्या कहा?
Comments