समता कॉलोनी में सडक़ पर कब्जा विवाद,राईस मिल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष योगेश अग्रवाल को झटका

समता कॉलोनी में सडक़ पर कब्जा विवाद,राईस मिल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष योगेश अग्रवाल को झटका

रायपुर  :  समता कॉलोनी में सडक़ की जमीन को लेकर चल रहे विवाद पर राईस मिल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष योगेश अग्रवाल को झटका लगा है। जिला अदालत ने उक्त जमीन की रजिस्ट्री को शून्य कर दिया है, और जमीन पर निर्माण को हटाकर पहले की तरह सडक़ के रूप में उपयोग किए जाने के आदेश दिए हैं।

समता कॉलोनी में करीब 4 हजार वर्गफीट जमीन की खरीदी को लेकर विवाद चल रहा था। यह जमीन राईस मिल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष योगेश अग्रवाल ने खरीदी थी। यह जमीन सडक़ के रूप में उपयोग में आती रही है, जिसे योगेश अग्रवाल ने जितेन्द्र और किशोर साहू से खरीदी थी। और जब बाऊंड्रीवाल का निर्माण हुआ, तो कॉलोनीवासियों ने आपत्ति की थी। कई दिनों तक धरना-प्रदर्शन चलता रहा। इसके बाद कालोनीवासियों ने सडक़ की जमीन की खरीदी बिक्री को अदालत में चुनौती दी। 

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बताया गया कि आरडीए ने चिरहुलडीह में भूमि विकास करने की योजना बनाई थी। इसके लिए नगर निवेश विभाग से नक्शा भी स्वीकृत कराया गया था। बाद में समता कालोनी गृह निर्माण समिति ने चिरहुलडीह योजना को टेकओवर कर लिया। किसानों को जमीन का मुआवजा मिल चुका था। लेकिन रिकार्ड दुरूस्त नहीं  होने का फायदा कुछ लोगों ने उठाया और जमीन को भी बेचना शुरू कर दिया। इन्हीं में से योगेश अग्रवाल द्वारा खरीदी गई जमीन भी है। यह जमीन सडक़ के रूप में उपयोग में आती रही है। 

कालोनीवासियों में से याचिकाकर्ता प्रफुल्ल मजीठिया, ओमप्रकाश भांगला और पारस सुराना आदि ने अदालत में दायर याचिका में उक्त जमीन की खरीदी-बिक्री को गलत ठहराया, और रजिस्ट्री शून्य करने की मांग की। इस पूरे मामले की प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कुमारी सीमा कंवर ने प्रकरण की सुनवाई की, और 2 मई को पारित आदेश में कहा गया कि  कि वाद स्थल पर आम रास्ता रहा है। कोर्ट ने अपने आदेश में बाउंड्रीवाल को तोडक़र तीन माह के भीतर रास्ता फिर से प्रारंभ करने के आदेश दिए हैं। यह भी स्पष्ट रूप से आदेश पारित किया गया कि योगेश अग्रवाल के पक्ष में निष्पादित विक्रय पर शून्य और अवैध है।

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