नई दिल्ली : इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों के लिए यह बड़ी खबर है। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख डेढ़ महीने बढ़ा (ITR filing deadline extended) दी है। आइए जानते हैं कि यह तारीख कब तक और क्यों बढ़ाई गई है।
कब तक फाइल कर सकते हैं रिटर्न
वित्त वर्ष 2024-25 (Income Tax Return FY 2024-25) अथवा असेसमेंट वर्ष 2025-26 के लिए रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2025 थी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने मंगलवार को बताया कि इस तारीख को डेढ़ महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। अर्थात अब आप 15 सितंबर 2025 तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
ये भी पढ़े : मुखिया के मुखारी – सुशासन के लिए समदर्शिता है जरुरी
सरकार ने क्यों बढ़ाई रिटर्न फाइलिंग की अंतिम तारीख
सीबीडीटी ने कहा है कि इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म में कई महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। उसके मुताबिक सिस्टम में बदलाव के लिए अधिक समय की जरूरत है। इसलिए रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ाई गई है। इससे सबको सही फाइलिंग में मदद मिलेगी।
सामान्य कैटेगरी के टैक्सपेयर्स के लिए आमतौर पर रिटर्न फाइलिंग की अंतिम तारीख की 31 जुलाई होती है। इनमें सैलरी पाने वालों के अलावा वे लोग भी होते हैं जिनके अकाउंट की ऑडिटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। अब वे भी 15 सितंबर 2025 तक रिटर्न फाइल कर सकेंगे। इस तारीख के बाद रिटर्न फाइल करने पर 5000 रुपये तक पेनल्टी लगेगी।
सीबीडीटी ने क्या कहा
सीबीडीटी ने कहा है कि असेसमेंट वर्ष 2025-26 (वित्त वर्ष 2024-25) के लिए जो आईटीआर नोटिफाई किए गए हैं, उनमें कुछ संशोधन हैं। ये संशोधन कंप्लायंस आसान बनाने, पारदर्शिता बढ़ाने और सही रिपोर्टिंग के मकसद से किए गए हैं।
इन संशोधनों के कारण सिस्टम डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन और टेस्टिंग के लिए अतिरिक्त समय की जरूरत होगी। इसके अलावा 31 मई 2025 तक जो टीडीएस फाइलिंग होगी, उनके क्रेडिट जून की शुरुआत में दिखेंगे। इससे रिटर्न फाइलिंग के लिए वास्तविक समय बहुत कम मिलेगा। इन बातों को ध्यान में रखते हुए तथा टैक्सपेयर्स की आसानी के लिए टैक्स फाइलिंग की अंतिम तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 की जा रही है।
टैक्स कंसल्टेंसी फर्म टैक्स कनेक्ट एडवाइजरी सर्विसेज एलएलपी के पार्टनर विवेक जालान ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि हर साल ITR संरचना में बदलाव होते हैं, जिसका मतलब है कि उनकी यूटिलिटीज को प्रकाशित होने में समय लगता है। हर साल TDS/TCS क्रेडिट 15 जून तक दिखाई देते हैं, जिसका मतलब है कि ऐसे ITR फाइल करने के लिए व्यवहारिक रूप से केवल 1.5 महीने ही उपलब्ध होते हैं। इसलिए इस साल 15 सितंबर तक अंतिम तिथि को आगे बढ़ाना अच्छा कदम है।
जालान ने कहा कि बेहतर होगा कि ITR दाखिल करने की नियत तिथि को स्थायी रूप से बढ़ाकर कम से कम 31 अगस्त कर दिया जाए। 1 अप्रैल 2026 से लागू होने जा रहे नए आयकर विधेयक 2025 में इस नई तिथि को शुरू से ही शामिल किया जा सकता है।
Comments