अम्बिकापुर : संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा सरगुजा संभाग अम्बिकापुर द्वारा एक कड़ा प्रशासनिक आदेश जारी किया गया है, जिसमें सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों और शासकीय विद्यालयों के संस्था प्रमुखों को 5 जून 2025 की स्थिति में कार्यरत सभी संलग्न शिक्षकों (सहायक शिक्षक, शिक्षक, व्याख्याता) का संलग्नीकरण तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के निर्देश दिये गये हैं।
यह निर्देश छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2025 के परिपालन में दिया गया है। उक्त नीति के अनुसार, जिला स्तर पर संलग्न समस्त कर्मचारियों का संलग्नीकरण समाप्त करना अनिवार्य किया गया है। संयुक्त संचालक ने स्पष्ट किया है कि 05 जून 2025 के बाद कोई भी शिक्षक संलग्न नहीं रहना चाहिए। यदि कोई शिक्षक संलग्न अवस्था में पाया जाता है, तो संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी और संस्था प्रमुख के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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इस कार्रवाई की पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अधिकारियों की होगी। इसके साथ ही, सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेशित किया गया है कि संलग्नीकरण समाप्ति की स्थिति का प्रमाण पत्र 10 जून 2025 तक संभागीय कार्यालय में प्रस्तुत करें। यह आदेश सरगुजा संभाग के समस्त शासकीय हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, माध्यमिक और प्राथमिक शालाओं पर लागू होगा। आदेश की प्रतिलिपि राज्य के शिक्षा सचिव, लोक शिक्षण संचालनालय और आयुक्त, सरगुजा संभाग को भी भेजी गई है।
शिक्षकों के लंबे समय तक एक ही स्थान पर संलग्न रहने से शिक्षा व्यवस्था में असंतुलन और अन्य शालाओं में स्टाफ की भारी कमी की शिकायतें मिल रही थीं। अब इस नीति के तहत संलग्नीकरण व्यवस्था पर पूरी तरह से अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है।
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