बलौदाबाजार : छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा स्थानांतरण नीति वर्ष 2025 को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस संबंध में सभी विभागाध्यक्षों, संभागीय आयुक्तों एवं ज़िला कलेक्टरों को स्पष्ट आदेश भेजे गए हैं।सरकार द्वारा जारी पत्र में बताया गया है कि 6 जून से 13 जून 2025 तक स्थानांतरण हेतु आवेदन स्वीकार किए जाएंगे तथा 14 जून से 25 जून 2025 के मध्य स्थानांतरण आदेश जारी किए जाएंगे।---
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कई विभागों को नीति से बाहर रखा गया
इस नीति के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण विभागों को बाहर रखा गया है, जैसे:
गृह (पुलिस) विभाग
आबकारी विभाग
खनिज साधन विभाग
परिवहन विभाग
वाणिज्यकर विभाग
पंजीयन विभाग
स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकीय पद
राज्य के निगम, मण्डल, आयोग व स्वायत्त संस्थाएं
जिला स्तर पर स्थानांतरण की प्रक्रिया
14 जून से 25 जून 2025 तक जिला स्तर पर तृतीय (गैर-कार्यपालिक) व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का स्थानांतरण किया जाएगा।
यह स्थानांतरण संबंधित जिला कलेक्टर की संस्तुति और जिले के प्रभारी मंत्री की स्वीकृति से संपन्न होंगे।
आवेदन की तिथि: 06 से 13 जून 2025
स्थानांतरण की सीमा:
तृतीय श्रेणी - कुल कर्मचारियों का अधिकतम 10%
चतुर्थ श्रेणी - कुल कर्मचारियों का अधिकतम 15%
परस्पर सहमति से स्वयं के खर्च पर किया गया स्थानांतरण इस सीमा में नहीं गिना जाएगा।
राज्य स्तर पर स्थानांतरण की प्रक्रिया
राज्य स्तर पर प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों का स्थानांतरण संबंधित विभाग द्वारा किया जाएगा।
स्थानांतरण केवल विभागीय मंत्री की स्वीकृति से होंगे।
एक वर्ष से कम समय में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा।
राज्य स्तर पर स्थानांतरण की सीमा:
प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी - अधिकतम 15%
तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी - अधिकतम 5%
यदि अनुसूचित क्षेत्र से किसी कर्मचारी का स्थानांतरण किया जा रहा है, तो उसके स्थान पर गैर-अनुसूचित क्षेत्र से किसी कर्मचारी का स्थानांतरण करना अनिवार्य होगा ताकि क्षेत्रीय संतुलन बना रहे।
स्थानांतरण पर प्रतिबंध
स्थानांतरण की प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात 25 जून 2025 के बाद सामान्यतः कोई स्थानांतरण नहीं होगा।
हालांकि, अत्यंत आवश्यक परिस्थिति में समन्वय विभाग की पूर्व स्वीकृति पर ही स्थानांतरण किया जा सकेगा।
विशेष छूट और अपवाद
स्थानांतरण नीति 2025 में निम्न परिस्थितियों में स्थानांतरण की छूट दी गई है:
प्रतिनियुक्ति से वापसी पर पदस्थापना
विभागीय सहमति से प्रतिनियुक्ति
पदोन्नति के फलस्वरूप स्थानांतरण
न्यायालय के निर्देश पर
नई नियुक्ति की स्थिति में
एक ही शहर में एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में
महत्वपूर्ण निर्देश
परिवीक्षाधीन कर्मचारियों का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा।
सभी स्थानांतरण आदेश ई-ऑफिस के माध्यम से जारी किए जाएंगे।
जिला स्तर पर जारी आदेशों की प्रति अनिवार्य रूप से सामान्य प्रशासन विभाग के cg-gad-6@cg.gov.in ई-मेल पर भेजना होगा।
5 जुलाई 2025 तक स्थानांतरित कर्मचारियों को कार्यमुक्त किया जाएगा, अन्यथा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
निष्कर्ष
छत्तीसगढ़ शासन की स्थानांतरण नीति 2025 पारदर्शिता, क्षेत्रीय संतुलन एवं प्रशासनिक स्थायित्व के दृष्टिकोण से एक सशक्त प्रयास है। इससे कर्मचारियों के बीच स्थानांतरण को लेकर स्पष्टता आएगी एवं शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
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