जगदलपुर 13 जून 2025 : कलेक्टर हरिस एस के निर्देशानुसार खनिज विभाग के जांच दल द्वारा 09 जून को ग्राम बनियागांव में अवैध उत्खनन के सूचना प्राप्त होने पर मौके पर 01 चैन माऊण्टेन मशीन को जप्त कर थाना प्रभारी नगरनार की अभिरक्षा में दी गई है। मौके पर उपस्थित ग्रामीणों को समझाइश दी गई कि अवैध रेत उत्खनन, परिवहन की रोकथाम में सहयोग करें तथा अवैध उत्खनन-परिवहन की सूचना भी विभाग को दें। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशानुसार वर्षा काल में 10 जून से 15 अक्टूबर 2025 तक रेत उत्खनन बंद रखा गया है। इसी प्रकार विगत दिनों से अब तक बस्तर जिला अंतर्गत ग्राम तिरथुम, सोनारपाल, फरसागुड़ा, केशलुर, नलपावंड क्षेत्रों का औचक निरीक्षण में अवैध रूप से गौण खनिज का 05 वाहनों में अवैधपरिवहन,उत्खनन, भण्डारण करते पाये जाने पर परिवहनकर्ताओं और उत्खन्नकर्ताओं के विरुद्ध गौण खनिज का अवैध परिवहन कर रहे वाहनों का प्रकरण दर्ज करते हुये पुलिस अभिरक्षा में दी गई है। वाहनों को खनिज मय जप्त कर पुलिस अभिरक्षा में सौंपते हुए वाहन मालिकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जा रहा है।
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इसमें एक प्रकरण पर जप्ती की कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी (रा०) तोकापाल द्वारा की गई है। शेष प्रकरण में कार्यवाही के दौरान जिला खनिज जांच उड़नदस्ता दल के खनि अधिकारी शिखर चेरपा, खनि निरीक्षक गिदुल गुहा तथा खनि सिपाही डिकेश्वर खरे, सीताराम नेताम, विकास नायक, जलंधर बघेल, महादेव सेठिया, संतोष सहारा उपस्थित थे। उपरोक्त सभी प्रकरणों में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियमावली 2015 के नियम 71 सहपठित खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
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