जगदलपुर : परिवहन विभाग ने बस्तर जिले में चल रहे 130 स्कूल बसों को जांच के लिए बुलाए गए थे, जिसमें 41 स्कूल बस पहुंचे तो की जांच की गई। शनिवार को समस्त स्कूल बसों का भौतिक निरीक्षण परिवहन, यातायात पुलिस, एसडीआरएफ एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संयुक्त चैकिंग किया गया। जिले के 130 स्कूल बसों में से 41 स्कूल बसें उपस्थित हुए। इसमें से 5 बसों में एचएसआरपी नहीं पाया, एचएसआरपी के लिए विहित शुल्क जमा करवा कर वाहन मुक्त किया गया। अन्य 89 बसें भौतिक निरीक्षण हेतु उपस्थित नहीं हुए, उन बसों का परमिट, फिटनेस निरस्त करते हुए ब्लैक लिस्टेड करने की कार्यवाही किया जाएगा।
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आरटीओ ने कहा कि बिना पैनिक बटन के स्कूल बसें चालान नियमों का उल्लंघन है, इसलिए कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर हर स्तर पर बड़ी लापरवाही बड़े हादसे का कारण बन सकता है। स्कूली बच्चों की लेकर हो रहे हादसों के बावजूद भी प्रशासन एवं स्कूल संचालक दोनों को लापरवाही बरकरार है। यही कारण है कि शहर एवं गांव में चल रही चल रहे स्कूली वाहनों में चालक और परिचालकों की जानकारी स्कूल संचालकों ने आरटीओ को नहीं दी जा रही है। परिवहन विभाग ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर गाइड लाइन जारी की है। इसमें निजी स्कूल में संचालित दोनों वाहनों को चलाने वाले चालक एवं परिचालक का पुलिस वैरीफिकेशन कराना अनिवार्य है।
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चालक, परिचालक का किया नेत्र परीक्षण
इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की ओर से चालक, परिचालक का नेत्र परीक्षण, स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। समस्त स्कूल अटेन्डेन्टस को परिचालक लायसेंस प्राप्ति हेतु स्वास्थ्य विभाग में जाकर एक सप्ताह का पशिक्षण प्राप्त कर सर्टिफिकेट के साथ परिचालक लायसेंस के लिए आवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
स्कूल संचालकों को देंगे नोटिस
संयुक्त कलेक्टर एवं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी डीसी बंजारे ने बताया कि जांच में नहीं पहुंचे 89 स्कूल बसों के परमिट, फिटनेस निरस्त करते हुए ब्लैक लिस्टेड करने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही स्कूल संचालकों को नोटिस दिया जाएगा।



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