अवैध अप्रवासियों की तलाश हेतु मकान में किराये से रहने वाले किरायेदारों एवं मुसाफिरों के आधार कार्ड की सख्त जांच करने दिए गए निर्देश

अवैध अप्रवासियों की तलाश हेतु मकान में किराये से रहने वाले किरायेदारों एवं मुसाफिरों के आधार कार्ड की सख्त जांच करने दिए गए निर्देश

बेमेतरा टेकेश्वर दुबे :  वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बेमेतरा रामकृष्ण साहू (भा.पु.से.) ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय बेमेतरा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से थाना/चौकी प्रभारियों की बैठक ली। एसएसपी रामकृष्ण साहू ने कहा कि मकान में किराये पर रहने वाले किरायेदारों एवं मुसाफिरों की आधार कार्ड एप से मिलान कर सख्त जांच करने एवं किराया देने वाले मालिक का नाम, किरायादार का नाम, माता, पिता, एवं परिवार के सदस्यों का नाम माता/पिता का नाम, वर्तमान पता, स्थायी पता, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड नं., पेन कार्ड नं., मोबाईल नंबर, शिक्षा संबंधी, फोटो, पहचानकर्ता का पूरा नाम पता एवं मोबाईल नंबर लिया जाकर आधार कार्ड की सख्त जांच कर चेकिंग कार्यवाही करने आवश्यक निर्देश दिए गए।

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आम जनता से अपील की जाती है कि बाहरी व्यक्तियों को किराए में मकान देने से पूर्व इसकी सूचना अनिवार्य रूप से थाना में नोट कराएं। किसी भी अंजान लोगो को शहर/ग्रामों में ठहरने न दें साथ ही पुलिस थाना को सूचित करे। अनाधिकृत/अवैध रूप से रह रहें, अवैध अप्रवासी बांग्लादेशी/रोहिंग्या घुसपैठियों एवं संदिग्ध दिखने वाले व्यक्ति जो बाहर से आकर कही रूका हो जो आपको संदिग्ध लगे तो इसकी सूचना तत्काल टोल फ्री नंबर 18002331905 पुलिस को दें।

उन्होंने ने अवैध शराब, जुआ, सट्टा, गांजा, नशीली दवाओं और अन्य अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने थाना और चौकी में लंबित अपराधों, मर्ग, गुम इंसान और लंबित शिकायतों के शीघ्र निपटारे की आवश्यकता पर बल दिया।

एसएसपी रामकृष्ण साहू ने कहा कि नए कानूनों से न्याय प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और तकनीकी रूप से सुदृढ़ होगी। साथ ही समयबद्ध मामलों का शीघ्र निपटारा कर 60 से 90 दिनों के भीतर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। साथ ही, उन्होंने तलाशी और जब्ती के दौरान फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी को अनिवार्य बताते हुए, मामलों की निष्पक्षता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

उन्होनें नए लागू तीन आपराधिक कानूनों – नवीन भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम – के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया गया।

कम्यूनिटी पुलिसिंग और अपराध नियंत्रण पर ध्यान देने के साथ-साथ मजबूत सूचना तंत्र विकसित करने के दिशा-निर्देश भी दिए गए। एसएसपी महोदय ने विजिबल पुलिसिंग और चेकिंग अभियान को सक्रिय करने की बात कही। उन्होंने म्यूल अकाउंट धारकों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करने और ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी, साइबर क्राइम, और सोशल मीडिया के माध्यम से हो रहे अपराधों के संबंध में आम जनमानस को जागरूक करने के निर्देश दिए।

महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराधों के निराकरण के लिए "ऑपरेशन मुस्कान" चलाने का भी निर्देश दिया गया। संपत्ति संबंधी अपराधों के आदतन आरोपियों पर पैनी नजर रखने और सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई।

उन्होंने ने सभी थाना और चौकी प्रभारियों को सोशल मीडिया पर सतत निगाह रखने और अधिकारी/कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने के साथ कानून और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए आवश्यक निर्देश दिए।

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बैठक में संशोधित नए कानून के संबंध में थाना/चौकी प्रभारियों को भी आवश्यक निर्देश दिए गए। इसके अलावा, चोरी और अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए रात्रि गश्त, पेट्रोलिंग और काम्बिंग गश्त करने के निर्देश दिए गए। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु आम नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया।

उन्होनें गुमशुदा महिला/पुरूष की खोजबीन हेतु विशेष अभियान “आपरेशन तलाश” चलाकर अधिक से अधिक गुमशुदा महिला एवं पुरूष की दस्तयाबी करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिले के थाना/चौकी प्रभारीगण शामिल रहें।







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