रायपुर : पिछले दिन 19 जून को राजधानी में छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन के खिलाफ सिविल लाइन थाने में एक झूठी एफ.आई.आर. दर्ज की गई है। अब इस एफआईआर के खिलाफ छग डायोसिस ने काउंटर एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसकी शिकायत उप मुख्यमंत्री और गृहमंत्री विजय शर्मा के साथ डीजीपी से भी की गयी है।
छत्तीसगढ़ डायोसिस के सचिव एवं छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन के उपाध्यक्ष नितिन लाॅरेन्स ने बताया कि यशराज सिंग, वीनू बैनेट, अजय जाॅन, व्ही. नागराजू एवं निलिमा राॅबिन्स आदि ने पुलिस प्रशासन को धोखे में रखकर पुराने दस्तावेजों के आधार पर झूठी एफ.आई.आर. दर्ज करवाई है। दरअसल जिस अवधि में पदाधिकारियों की वैधता को लेकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की गई है। उस अवधि में अजय जाॅन कोशाध्यक्ष और व्ही. नागराजू स्वयं एजुकेशन बोर्ड में मेंबर थे। लाॅरेन्स छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन में पदाधिकारी हैं इसकी पुष्टि रजिस्ट्रार फर्म एण्ड सोसायटी के पंजीकृत दस्तावेजों से (जिसे थाना प्रभारी सिविल लाइन्स ने रजिस्ट्रार फर्म एण्ड सोसायटी से पुश्टि हेतु मंगाया था) की जा सकती है। (देखें संलग्न दस्तावेज) यशराज सिंग, वीनू बैनेट, अजय जाॅन, व्ही. नागराजू, निलिमा राॅबिन्स आदि ने पुलिस को गुमराह कर षड्यंत्र पूर्वक सुनियोजित तरीके से सी.एस.पी. सिविल लाइन्स के जरिए थाना प्रभारी पद दबाव डालकर देश के संविधान के अनुसार अपराध किया है। इस वजह से हमने काउंटर एफ.आई.आर. कराई है। छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन की ओर से इस मामले में छबि बिगाड़ने वालो के खिलाफ भी कार्यवाई की जाएगी।
ये भी पढ़े : मुखिया के मुखारी – दवा ,दारू दोनों में भ्रष्टाचार का नशा
पुलिस महानिदेशक से की गई शिकायत
अजय जाॅन, यशराज सिंग, वीनू बेनेट, व्ही नागराजू, एवं निलिमा राबिन्स के द्वारा एकराय एवं संगठित होकर, अपराधिक शड़यंत्र कर, दुर्भावनावष द्वेशपूर्ण झूठी एवं भ्रामक जानकारी प्रदान कर लोक सेवक के समक्ष झूठा षिकायत पत्र देकर एफ.आई.आर. दर्ज कराने के संबंध में भारतीय न्याय संहिता ठछै के अंर्तगत लोक सेवक को गुमराह करने, तथा आपराधिक षड़यंत्र रचने पर दण्डित किये जाने बाबत्।
नितिन लाॅरेन्स उम्र 39 वर्श सचिव छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एवं उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन राजभवन गेट नं. 01 के सामने रायपुर छ.ग. का निर्वाचित पदाधिकारी हॅूं। महोदय विगत दिनों उपरोक्त वर्णित व्यक्तियों आरोपी क्रमांक 01 से 05 द्वारा एकराय एवं संगठित होकर, लोक सेवक को गलत, झूठी एवं भ्रामक जानकारी प्रदान कर शिकायत दर्ज करायी थी जिस पर सी.एस.पी. सिविल लाइन्स के निर्देषन आदेष क्रमांक रीडर/सीएसपी/सिला/षिपु/77,77ए/2024 माह जुलाई 2024 (एनेक्सचर 01) पर एफ.आई.आर. क्रमांक 0281/25 दिनांक 19 जून 2025 को थाना सिविल लाइन्स रायपुर जिला रायपुर छ.ग. में मेरे एवं अन्य के विरूद्ध दर्ज किया गया है, जो कि दुर्भावनापूर्ण, द्वेशपूर्ण एवं बनावटी है। इस संबंध में आपको अवगत कराना आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है कि डायोसिस ऑफ छत्तीसगढ़, मदर बाॅडी सीनेड नई दिल्ली के अंतर्गत संचालित होती है तथा छ.ग. डायोसिस के अंतर्गत डायोसिस ऑफ छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ एजुकेशन संचालित होती है। मदर बाॅडी सी.एन.आई. सीनेड नई दिल्ली द्वारा माह जनवरी 2021 में आयोजित डायोसेसन काउन्सिल को भंग एक डायोसेसन एड-हाॅक कार्यकारिणी का गठन दिनांक 10 मार्च 2023 को किया गया था। यदि किसी डायोसेसन काउंसिल को मदर बाडी द्वारा भंग किया जाता है तो डायोसिस की कार्यकारिणी स्वतः ही अस्तित्वहीन हो जाती है। चूंकि डायोसिस ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन की मदर बाॅडी है। डायोसेसन कांउसिल के भंग होने के कारण छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ के पूर्व पदाधिकारियों एवं सदस्यों द्वारा दिनांक 27 मार्च 2023 से दिनांक 30 मार्च 2023 के मध्य अपना-अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंप दिया। जो कि मिनिट्स में भी उल्लेखित है।
उक्त पूर्व पदाधिकारियों के त्यागपत्र देने के कारण अध्यक्ष एवं छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन की नयी कार्यकारिणी का गठन किया गया था। उक्त कार्यकारिणी में जिसमें अजय जाॅन को कोषाध्यक्ष के पद पर तथा व्ही. नागराजू को सदस्य बनाये गये थे। फिर भी जानबूझकर सीएसपी को गुुमराह करते हुए संगठित होकर सुनियोजित ढंग से अपराधिक शड़यंत्र रचते हुए झूठा प्रकरण दर्ज कराया गया है।
ये भी पढ़े : NHAI के लिए सरकार का नया नियम,अब दोपहिया वाहनों को भी 15 जुलाई से देना होगा टोल टैक्स
विगत दिनों उपरोक्त वर्णित आरोपीगणों क्रमांक 01 से 05 द्वारा सुनियोजित तरीके से संगठित होकर दिनांक 29 सितम्बर 2022 का रजिस्ट्रार फर्म एण्ड सोसाइटी द्वारा जारी धारा 27 की प्रति को आधार बनाकर सी.एस.पी. सिविल लाइन्स को भ्रामक जानकारी प्रदान कर गुमराह करते हुए संगठित होकर अपराधिक उद्देष्य से यह जानते हुए कि दिनांक 26 जुलाई 2023 छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन द्वारा रजिस्ट्रार फर्म एण्ड सोसाइटी को नयी कार्यकारिणी की जानकारी देने पर रजिस्ट्रार फर्म एण्ड सोसाइटी ने नयी सूची में पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम को धारा 27 की सूची में अंकित किया है। उक्त तत्थ्यों की जानकारी अजय जाॅन एवं व्ही. नागराजू एवं सभी सहयोगी आरोपीगणों क्रमषः 01 से 05 को भी भली-भांति थी। क्योंकि उस समय छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन में आरोपी अजय जाॅन कोषाध्यक्ष एवं व्ही. नागराजू सदस्य के तौर पर धारा 27 में सूचीबद्ध थे। फिर भी लोक सेवक को सुनियोजित तरीके से संगठित होकर भ्रामक एवं झूठी जानकारी दिया जाकर अपराध पंजीबद्ध कराया गया है।
महोदय 13 जून 2024 को मेरे द्वारा रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसाइटी के संसूचना आदेष के परिपालन में एक आपराधिक प्रकरण क्र 0333/24 थाना सिविल लाइन्स रायपुर छ.ग. में छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड आॅफ एजुकेषन के विधिवत एवं जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते दर्ज कराया गया था। (एनेक्सचर 05) उक्त प्रकरण में थाना प्रभारी सिविल लाइन्स रायपुर छ.ग. के पत्र क्रं थाना/सिला/राय/अप./236/24/दिनांक 23 जून 2024 द्वारा रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसाइटी रायपुर से विवेचना के दौरान पत्र की कंडिका 07 में यह जानकारी मांगी गयी थी कि क्या नितिन लाॅरेन्स एवं जयदीप राॅबिन्सन छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन पंजीयन क्रमांक 2937 में पदस्थ है? जिसके संबंध में रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसाइटी द्वारा थाना प्रभारी थाना सिविल लाइन्स रायपुर छ.ग. को पत्र क्रमांक/षिका/1661/840/24/दिनांकित 24 जुलाई 2024 में कंडिकावार जवाब प्रस्तुत कर पृश्ठ क्रमांक 03 के कंडिका 07 में स्पश्ट रूप से उल्लेखित किया है कि दिनांक 20 जुलाई 2023 एवं 19 जुलाई 2024 को प्रस्तुत धारा 27 की जानकारी के अनुसार वर्तमान कार्यकारिणी की सूची में नितिन लाॅरेन्स का नाम उपाध्यक्ष एवं जयदीप राॅबिन्सन का नाम सचिव के पद पर अंकित है। तथा रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसाइटी के द्वारा अपने पत्र क्रं1661/840/24 के द्वारा दिनांक 24 जुलाई 2024 के पत्र में 29 जुलाई 2014 से 20 जुलाई 2027 तक धारा 27 की सूची को भी उल्लेखित किया है।
यशराज सिंग, बीनू बेनेट, अजय जाॅन, व्ही. नागराजू एवं निलिमा राॅबिन्स अपराधिक पृश्ठभूमि एवं अपराधिक गतिविधयों में संलग्न रहने वाले लोग हैं। बीनू बेनेट जिसके विरूद्ध फर्जी अंकसूची एवं जालसाजी के अपराध में गोल बाजार थाना रायपुर छ.ग. में अपराध पंजीबद्ध रहा है। (जिसकी पुश्टि थाना गोल बाजार रायपुर से की जा सकती है) विगत दिनों यशराज सिंग एवं बीनू बेनेट द्वारा मुझे ब्लेकमेलिंग एवं भयादोहन किया जाने के कारण थाना सिविल लाइन्स बिलासपुर छ.ग. में अपराध क्रमांक 0147/24 के अंर्तगत अपराध पंजीबद्ध कराया गया है। (एनेक्सचर 06) इसी प्रकार यशराज बीनू बेनेट एवं व्ही. नागराजू के विरूद्ध भी महिला थाना रायपुर में अपराध पंजीबद्ध है।
19 जून 2025 को यषराज सिंग एवं बीनू बेनेट द्वारा मुझे अष्लील गाली देते हुए वीनू बेनेट को सेंट पाॅल्स स्कूल का प्राचार्य नियुक्त कर तथा बिलासपुर में हमारे विरूद्ध किए गये अपराधिक प्रकरण को वापस लेने के लिए दबाव बनाते हुए जान से मार डालने की धमकी दी गयी जिसकी षिकायत मेरे द्वारा थाना सिविल लाइन्स रायपुर में दर्ज कराई गयी है। आरोपीगणों की बेबुनियाद शिकायतों को रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसाइटी के आदेश क्रमांक षिका/1719/1126/23 दिनांक 12 सितम्बर 2023 के अनुसार अनावश्यक मानते हुए खारिज किया है। शिकायतकर्ताओं द्वारा एकराय, संगठित होकर, सुनियोजित ढंग, एवं दुर्भावनापूर्ण भावना से, झूठे सबूत प्रस्तुत कर, आपस में अपराधिक शडयंत्र कर, झूठा षिकायतपत्र देकर लोक सेवक को भ्रमित जानकारी में रखकर मेरे, मेरी पत्नि एवं अन्य के विरूद्ध अपराध दर्ज कराया है जो कि गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए उपरोक्त वर्णित आरोपीगणो के विरूद्ध भारतीय न्यायसंहिता के अंर्तगत उचित कानूनी कार्यवाही करते हुए दंडित किये जाने विवश हो।
Comments