सहायक उप निरीक्षक प्रमोशन पर लगी रोक,हाई कोर्ट ने डीजीपी सहित एडीजी से मांगा जवाब

सहायक उप निरीक्षक प्रमोशन पर लगी रोक,हाई कोर्ट ने डीजीपी सहित एडीजी से मांगा जवाब

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सहायक उप निरीक्षक (चालक) के पद पर जारी पदोन्नति आदेश के निष्पादन पर रोक लगा दी है। साथ ही पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल से इस संबंध में जवाब तलब किया है।

कोर्ट ने यह आदेश रायपुर निवासी और 20वीं बटालियन परसदा महासमुंद में पदस्थ प्रधान आरक्षक महेंद्र सिंह कोरम की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल पुलिस मुख्यालय द्वारा 5 जून 2025 को वर्ष 2025 की पदोन्नति प्रक्रिया के तहत प्रधान आरक्षक चालक से सहायक उप निरीक्षक एमटी/चालक पद के लिए योग्यता सूची जारी की गई थी। इसके आधार पर 27 जून 2025 को 29 प्रधान आरक्षकों को पदोन्नति देने का आदेश जारी किया गया था। इसी आदेश के निष्पादन पर हाई कोर्ट ने अंतरिम रूप से रोक लगाई है।

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हाई कोर्ट ने यह कहा मामले की सुनवाई जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की बेंच में हुई। कोर्ट ने यह मानते हुए कि याचिका विचाराधीन है और पदोन्नति सूची पर सवाल उठाए गए हैं, 27 जून को जारी पदोन्नति आदेश के निष्पादन पर अगले आदेश तक के लिए अंतरिम रोक लगा दी। साथ ही डीजीपी और एडीजी सशस्त्र बल से मामले में स्पष्टीकरण मांगा गया है। इस आदेश के बाद उन 29 कर्मचारियों की पदोन्नति पर भी फिलहाल असमंजस की स्थिति बन गई है, जिन्हें पदोन्नति दी गई थी।

क्या है याचिका का आधार

रायपुर के महेंद्र सिंह कोरम ने अपने अधिवक्ता अब्दुल वहाब खान के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि वे वर्ष 2003 से प्रधान आरक्षक चालक के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने 9 जून 2025 को डीजीपी के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करते हुए कहा था कि 5 जून को जारी योग्यता सूची में वरिष्ठता की गणना आमद तिथि के आधार पर की गई है, जो कि विभागीय नियमों के विरुद्ध है।

पहले जारी सूची से भिन्न नई सूची याचिकाकर्ता के अनुसार, वर्ष 2022 में 23 सितंबर को जारी योग्यता सूची के अनुसार यदि नियमपूर्वक गणना होती, तो उनका क्रमांक 30 से 35 के बीच आता। लेकिन नई सूची में उन्हें 47वें स्थान पर रखा गया है। इससे साफ है कि वरिष्ठता के निर्धारण में त्रुटि हुई है, जिससे पूरी पदोन्नति प्रक्रिया संदिग्ध हो गई है।

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