दोस्त की हत्या करने वाले आरोपी को CBI कोर्ट ने सुनाई सजा, Hira Group की नर्सरी में मिली थी लाश

दोस्त की हत्या करने वाले आरोपी को CBI कोर्ट ने सुनाई सजा, Hira Group की नर्सरी में मिली थी लाश

रायपुर : 9 अप्रैल 2024 को थाना उरला निवासी आरोपी रूपेश कुमार उर्फ भोला ने अपने दोस्त विजय यादव की धारदार हथियार से हत्या कर शव को हीरा ग्रुप (Hira Group) की नर्सरी की झाड़ियों में फेंक दिया था. इस मामले की अंतिम सुनवाई में विशेष न्यायाधीश (सीबीआई) ने साक्ष्यों के आधार पर हत्यारे दोस्त रूपेश कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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1000 रुपए अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त तीन माह की सजा है. अतिरिक्त लोक अभियोजक बसंत गोंड ने कोर्ट को बताया कि आरोपी रूपेश कुमार उर्फ भोला ने विजय यादव को सुनियोजित तरीके से राजेन्द्र नगर स्थित स्कूल के पास बुलाकर धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी. हत्या करने के बाद हीरा ग्रुप की नर्सरी की झाड़ियों में शव को फेंक दिया. आरोपी रूपेश बिहार के जिला मोतिहारी का निवासी है.

उरला में किराये के मकान में रहता था, वहीं उसकी दोस्ती विजय यादव से हुई. दोस्ती के कारण उसने रूपेश को किराना दुकान से उधारी में सामान दिलवाया. उधारी का पैसा नहीं देने पर वह किसी के भी सामने बार-बार टोकता था.










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