01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों के लिए एच. एस.आर.पी. नंबर प्लेट अनिवार्य

01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों के लिए एच. एस.आर.पी. नंबर प्लेट अनिवार्य

कोरिया 07 जुलाई 2025 : जिला परिवहन विभाग के अधिकारी श्री अनिल भगत ने जानकारी दी है कि 01 अप्रैल 2019 के पहले पंजीकृत सभी प्रकार के वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एच.एस.आर.पी.) लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके तहत आमजन की सुविधा के लिए जिले में विशेष एच.एस. आर.पी. बुकिंग एवं फिटमेंट शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।

शिविरों की तिथियां और स्थान इस प्रकार हैं-
8 जुलाई को चरचा बस स्टैंड, 9 एवं 10 जुलाई को कलेक्ट्रेट परिसर, बैकुंठपुर, 11 एवं 12 जुलाई को अग्रहरि परिवहन सुविधा केंद्र, पटना, 14 एवं 15 जुलाई को नगर पालिका परिषद, बैकुंठपुर, 16 एवं 17 जुलाई को जनपद पंचायत, बैकुंठपुर एवं 18 एवं 19 जुलाई को तहसील कार्यालय, बैकुंठपुर में शिविर लगाई जाएगी।

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 भगत ने बताया कि वाहन मालिकों को एच.एस.आर.पी. नंबर प्लेट के लिए आवेदन करते समय आरसी कार्ड, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर देना होगा। शुल्क का भुगतान कर प्रक्रिया पूर्ण की जा सकती है। जिनका मोबाइल नंबर अद्यतन नहीं है, वे शिविर में ही नंबर अपडेट करा सकते हैं। उन्होंने एच.एस.आर.पी. शुल्क के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि दोपहिया वाहन के लिए 365.80 रुपये, तिपहिया वाहन के लिए 427.16 रुपए, हल्के मोटर वाहन के लिए 656.80 रुपए और भारी वाहन के 705.64 रुपये शुल्क निर्धारित की गई है।

इसके अतिरिक्त, एच.एस.आर.पी. की ऑनलाइन बुकिंग भी जिले में स्थापित परिवहन सुविधा केंद्र, चॉइस सेंटर अथवा परिवहन विभाग की वेबसाइट के माध्यम से की जा सकती है। जिला परिवहन अधिकारी श्री भगत ने जानकारी देते हुए बताया कि एच.एस.आर.पी. नंबर प्लेट नहीं लगवाने वाले वाहन मालिकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। उन्होंने वाहन मालिकों से आग्रह किया है कि समय रहते इस शिविर का लाभ उठाएं और अपने वाहनों में एच.एस.आर.पी. लगवाकर नियमों का पालन करें।

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