बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सुनाया है। जिसके तहत अब आपराधिक मामले और विभागीय जांच एक साथ नहीं चल सकेंगे।ASI के खिलाफ विभागीय जांच पर HC ने रोक लगा दी है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में स्पष्ट किया है कि जब किसी शासकीय सेवक के विरुद्ध आपराधिक मामला न्यायालय में लंबित हो, तो समान आरोपों पर विभागीय जांच नहीं चलाई जा सकती।
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दरअसल, यह फैसला रायपुर निवासी एएसआई एस.बी. सिंह के मामले में आया है। एस.बी. सिंह पर उनके कार्यकाल के दौरान 18 मार्च 2025 को उच्च पुलिस अधिकारियों के समक्ष धारा 74, आईपीसी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इस रिपोर्ट के आधार पर 29 मई 2025 को पुलिस अधीक्षक रायपुर ने उनके खिलाफ विभागीय जांच की कार्रवाई शुरू की। इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट बिलासपुर में रिट याचिका दायर की गई थी।
विभागीय जांच पर HC की रोक
याचिका में दलील दी गई कि, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम नीलम नाग और अन्य मामलों में यह निर्णय पहले ही दिया जा चुका है। जिसमें कहा गया था की एक ही प्रकरण में समान आरोपों को लेकर दोहरी कार्यवाही आपराधिक और विभागीय एकसाथ नहीं चलाई जा सकती। हाईकोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए 8 जुलाई 2025 को आदेश पारित कर एस.बी. सिंह के विरुद्ध विभागीय जांच की कार्यवाही पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है।
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