आम जगह पर शराब पिने की सुविधा उपलब्ध कराने वाला 04 आरोपियों के विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही

आम जगह पर शराब पिने की सुविधा उपलब्ध कराने वाला 04 आरोपियों के विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही

बेमेतरा टेकेश्वर दुबे :वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बेमेतरा रामकृष्ण साहू (भा.पु.से.) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ज्योति सिंह, एसडीओपी बेमेतरा मनोज तिर्की, एसडीओपी बेरला विनय कुमार, डीएसपी राजेश कुमार झा, डीएसपी कौशिल्या साहू के मार्गदर्शन में बेमेतरा पुलिस द्वारा अवैध शराब, गांजा, नशीली पदार्थो,प्रतिबंधात्मक कार्यवाही, बाउंड ओवर, गुंडा बदमाशों, फरार स्थायी वारंटियो, सामाजिक सौहार्द बिगाडने वालों, यातायात नियमो का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों तथा माईनर एक्ट के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही लगातार की जा रही है।

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जिसके तहत 19 जुलाई 2025 को थाना नवागढ एवं साजा में आम जगह पर शराब पिने की सुविधा उपलब्ध कराने का 04 प्रकरण में 04 आरोपियों 1. पोसागिल वर्मा उम्र 40 वर्ष, निवासी कवरा कांपा,थाना नवागढ, 2. तारण पाल उम्र 62 वर्ष, 3. रोशन साहू उम्र 20 वर्ष, 4. उदल राम सिन्हा उम्र 40 वर्ष, सभी निवासी मोहभट्ठा थाना साजा जिला बेमेतरा के विरूद्ध धारा 36(सी) आबकारी एक्ट के तहत कार्यावाही की गई हैं। 

इसी क्रम में 19 जुलाई 2025 को माईनर एक्ट के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करते हुए थाना खम्हरिया में 02 प्रकरण में 02 व्यक्ति, चौकी खण्डसरा में 02 प्रकरण में 03 व्यक्ति के खिलाफ धारा 170, 126, 135 (3) बीएनएसएस के  तहत  04 प्रकरण में 05 व्यक्ति के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किया गया।

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