जांजगीर-चाम्पा : जिले के तहसील चाम्पा अंतर्गत ग्राम पंचायत महुदा में शांति जीडी एवं पावर प्लांट को बायोमास प्लांट के रूप में स्वीकृत प्रदान की गई है । शासन के नियम और उत्पादन मापदंड के अनुसार उत्पादन में 70 प्रतिशत कृषि अपशिष्ट एवं 30 प्रतिशत कोयले का उपयोग किया जाने का प्रावधान किया गया है परन्तु इस प्लांट में उत्पादन प्रक्रिया में कृषि अपशिष्ट का नाममात्र ही उपयोग किया जा रहा और लगभग 90 प्रतिशत से अधिक मात्रा में कोयले का ही उपयोग किया जा रहा है उत्पादित बिजली को निर्धारित से अधिक दर पर बिक्री की जा रही है।बायोमास प्लांट के आधार पर शासन से बड़ी मात्रा में इन्हें सब्सिडी दी जा रही है।
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इस प्रकार जहां एक ओर उत्पादन के निर्धारित मापदंड का पालन नहीं किया जा रहा है और दूसरी ओर इन्हें सब्सिडी भी मिल रही है और उत्पादित बिजली को ऊंची कीमत पर बिक्री कर शासन के निर्धारित नियम एवं निर्देश का पालन नहीं किया जा रहा है इससे शासन को आर्थिक हानि हो रही है। क्षेत्र क्रमांक 13 के जिला पंचायत सदस्य ने अपने पत्र 4 सितम्बर 2020 द्वारा शिकायत कर कलेक्टर को इस प्रकरण की जांच की मांग किया था परन्तु किसी प्रकार से विधिवत् जांच नहीं कराया गया है। इस प्रकार की कार्यवाही जनहित में नहीं है।इस प्रकरण की जांच कर कार्यवाही आवश्यक है।सदन में इस पर चर्चा कराई जावे।
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